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बंगाल SIR पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला- ट्रिब्यूनल से राहत मिलने पर मिलेगा वोट करने का हक

SC on West Bengal SIR: सुनवाई के तीन दिन बाद अपलोड किए गए अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि योग्य मतदाताओं को चुनावी प्रक्रिया से बाहर नहीं किया जाना चाहिए

MoneyControl Newsअपडेटेड Apr 16, 2026 पर 8:51 PM
बंगाल SIR पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला- ट्रिब्यूनल से राहत मिलने पर मिलेगा वोट करने का हक
बंगाल SIR पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला- ट्रिब्यूनल से राहत मिलने पर मिलेगा वोट करने का हक

पश्चिम बंगाल में मतदान से ठीक एक हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया है, जिसका बंगाल के चुनावी भविष्य पर बड़ा असर पड़ने वाला है। कोर्ट ने कहा कि जो लोग अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपनी अपील जीत जाते हैं, वे आगामी बंगाल विधानसभा चुनाव में वोट डाल सकेंगे। यह फैसला SIR मामले की सुनवाई के कुछ दिन बाद आया है।

सुनवाई के तीन दिन बाद अपलोड किए गए अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि योग्य मतदाताओं को चुनावी प्रक्रिया से बाहर नहीं किया जाना चाहिए।

कोर्ट का फैसला साफ है- जिन लोगों की अपील ट्रिब्यूनल में स्वीकार हो जाती है, उन्हें विधानसभा चुनाव में वोट डालने का अधिकार होगा।

कोर्ट ने यह भी कहा कि ट्रिब्यूनल की ओरसे दिए गए अंतिम फैसले (चाहे नाम शामिल करने का हो या हटाने का) को राज्य में मतदान शुरू होने से पहले लागू करना जरूरी है।

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