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‘हम इसे गैर-कानूनी नहीं कह सकते’, TMC को बड़ा झटका, SC ने मतगणना कर्मचारियों पर EC के रुख का किया समर्थन

चुनाव आयोग की तरफ से पेश वकील डीएस नायडू ने कहा कि व्यवस्था इस तरह बनाई गई है कि अगर काउंटिंग सुपरवाइजर केंद्र सरकार का होगा, तो काउंटिंग एजेंट राज्य सरकार का होगा। TMC की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में चार बड़ी आपत्तियां रखी थीं

MoneyControl Newsअपडेटेड May 02, 2026 पर 12:33 PM
‘हम इसे गैर-कानूनी नहीं कह सकते’, TMC को बड़ा झटका, SC ने मतगणना कर्मचारियों पर EC के रुख का किया समर्थन
TMC को बड़ा झटका, SC ने मतगणना कर्मचारियों पर EC के रुख का किया समर्थन

ममता बनर्जी की पार्टी TMC को एक बड़ा झटके लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को साफ कर दिया कि चुनाव आयोग (EC) को वोटों की गिनती वाले केंद्रों पर अधिकारियों को चुनने का पूरा अधिकार है। सुनवाई के दौरान जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने कहा कि अगर काउंटिंग सुपरवाइजर और काउंटिंग एजेंट दोनों ही केंद्र सरकार के अधिकारी हों, तो सिर्फ इसी वजह से नियमों को गलत नहीं कहा जा सकता।

कोर्ट ने क्या कहा

कोर्ट ने साफ किया कि काउंटिंग के लिए केंद्र या राज्य-दोनों में से किसी भी सरकार के अधिकारी चुने जा सकते हैं।

जस्टिस बागची ने कहा कि जब यह विकल्प खुला है, तो इसे नियमों के खिलाफ नहीं माना जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि अगर चुनाव आयोग चाहे तो दोनों अधिकारी एक ही श्रेणी (जैसे केंद्र सरकार) से भी चुन सकता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है।

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