ममता बनर्जी की पार्टी TMC को एक बड़ा झटके लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को साफ कर दिया कि चुनाव आयोग (EC) को वोटों की गिनती वाले केंद्रों पर अधिकारियों को चुनने का पूरा अधिकार है। सुनवाई के दौरान जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने कहा कि अगर काउंटिंग सुपरवाइजर और काउंटिंग एजेंट दोनों ही केंद्र सरकार के अधिकारी हों, तो सिर्फ इसी वजह से नियमों को गलत नहीं कहा जा सकता।
