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Bhuvan Bam: दिल्ली हाईकोर्ट ने भुवन बाम के पक्ष में सुनाया ऐतिहासिक फैसला, डीपफेक हटाने के दिए निर्देश

Bhuvan Bam: दिल्ली हाईकोर्ट ने भुवन बाम के चेहरे और आवाज का इस्तेमाल करने वाले डीपफेक वीडियो और मिसलीडिंग विज्ञापनों को 36 घंटों के भीतर हटाने का कड़ा आदेश दिया है।

Shradha Tulsyanअपडेटेड May 01, 2026 पर 3:35 PM
Bhuvan Bam: दिल्ली हाईकोर्ट ने भुवन बाम के पक्ष में सुनाया ऐतिहासिक फैसला, डीपफेक हटाने के दिए निर्देश

आज के डिजिटल युग में जहां तकनीक हमारे जीवन को आसान बना रही है, वहीं इसका दुरुपयोग मशहूर हस्तियों और आम जनता के लिए एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है। इसी कड़ी में भारत के सबसे लोकप्रिय कंटेंट क्रिएटर और अभिनेता भुवन बाम ने अपनी डिजिटल पहचान और साख को बचाने के लिए कानून का दरवाजा खटखटाया था। इस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भुवन बाम के पक्ष में 'अंतरिम राहत' प्रदान की है।

क्या है पूरा मामला?

पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया और विभिन्न मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स पर भुवन बाम के चेहरे और आवाज का इस्तेमाल कर डीपफेक वीडियो बनाए जा रहे थे। इन वीडियो में न केवल उनकी छवि का गलत इस्तेमाल किया गया, बल्कि उनके लोकप्रिय किरदारों BB Ki Vines के जरिए सट्टेबाजी और फर्जी टेलीग्राम चैनलों को बढ़ावा दिया जा रहा था। इन भ्रामक विज्ञापनों से न केवल भुवन की छवि धूमिल हो रही थी, बल्कि हजारों मासूम लोग भी धोखाधड़ी का शिकार हो रहे थे।

अदालत की सख्त टिप्पणी और आदेश

मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने 28 अप्रैल, 2026 को इस पर सुनवाई की। कोर्ट ने माना कि भुवन बाम की अनुमति के बिना उनकी आवाज और चेहरे का व्यावसायिक इस्तेमाल करना उनके अधिकारों का उल्लंघन है। अदालत ने स्पष्ट किया कि इस तरह की सामग्री न केवल एक कलाकार को नुकसान पहुँचाती है, बल्कि सार्वजनिक हित के लिए भी खतरनाक है क्योंकि लोग इन चेहरों पर भरोसा कर गलत निवेश या सट्टेबाजी में फंस सकते हैं।

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