FIR against Shah Rukh Khan: राजस्थान हाई कोर्ट ने शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण को एक बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उन पर भरतपुर में दर्ज की गई एक FIR पर रोक लगा दी है। दरअसल यह FIR एक स्थानीय कार मालिक ने दर्ज कराई थी, जिसमें उसने दावा किया था कि ब्रांड एंबेसडर होने के नाते ये दोनों कलाकार खराब गाड़ी के लिए जिम्मेदार हैं और उन्होंने ग्राहकों को गुमराह किया है। आइए आपको बताते हैं आखिर क्या है पूरा मामला।
राजस्थान के एक कार मालिक ने अपनी कार में ये कहते हुए FIR दर्ज कराया था कि उनकी कार में तकनीकी खराबी के कारण उन्हें वित्तीय नुकसान हुआ है। उसने शाहरुख और दीपिका सहित कंपनी के 6 अन्य अधिकारियों को भी आरोपी बनाया था।उसका दावा था कि वह शाहरुख-दीपिका के विज्ञापनों से गुमराह हुआ था।
शाहरुख और दीपिका ने क्या दलील दी?
इसके जवाब में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण ने अपने वकील के जरिए राजस्थान हाई कोर्ट में याचिका दायर कर FIR को रद्द करने की मांग की। शाहरुख की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि अभिनेता का सीधे तौर पर मामले से कोई लेना-देना नहीं है और उन्हें कथित 'खामियों' के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। दीपिका के वकील माधव मित्रा ने भी इसी तरह की दलील देते हुए कहा कि प्रोडक्शन या गुणवत्ता नियंत्रण में उनकी कोई भूमिका नहीं है। बचाव पक्ष ने यह भी बताया कि शिकायतकर्ता करीब तीन साल और 67,000 किलोमीटर तक गाड़ी चला चुके थे।
जोधपुर में मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस सुदेश बंसल ने पाया कि FIR में कोई तथ्यात्मक आधार नहीं था। कोर्ट ने FIR पर रोक लगाने का आदेश देते हुए दोनों अभिनेताओं और कंपनी के 6 अधिकारियों को अंतरिम राहत दी। मामले की अगली सुनवाई 25 सितंबर को निर्धारित की गई है।