GST On Movie Ticket: फिल्मों के टिकट पर कम की गई जीएसटी, जानें कितनी होगी सस्ती और कैसे होगा फायदा?

GST on movie tickets: सिंगल स्क्रीन और छोटे शहरों में मूवी टिकट खरीदना अब दर्शकों के लिए सस्ता हो गया है। दरअसल GST के नए रेट्स लागू किए गए हैं। ये खबर ऐसे समय में आई है, जब भारतीय फिल्म इंडस्ट्री दर्शकों की घटती संख्या से जूझ रही है।

अपडेटेड Sep 04, 2025 पर 2:02 PM
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फिल्मों के टिक पर कम की गई जीएसटी

GST on movie tickets: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जीएसटी दरों में कटौती का ऐलान किया है। इसके बाद वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने कई चीजों पर कर स्लैब में संशोधन कर दिया है। 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत की नई दरें 22 सितंबर, 2025 से लागू कर दी जाएंगी। खास बात ये है कि इसके अंतर्गत सिनेमा टिकटों के प्राइस में भी बदलाव किया गया है। 100 रुपये या उससे कम कीमत वाले टिकट पर पहले 12 प्रतिशत तक कर लगता था, अब 5 प्रतिशत जीएसटी दर से लागू की जाएगी। हालांकि 100 रुपये से ज्यादा कीमत वाले टिकटों पर जीएसटी 18 प्रतिशत ही रहने वाली हैं।

कम कीमत वाले टिकटों पर सात प्रतिशत कर कटौती से देश भर के सिंगल-स्क्रीन सिनेमाघरों में सिनेमा देखना काफी सस्ता होता दिख रही है। इससे सिंगल-स्क्रीन सिनेमाघरों में दर्शकों के बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स को उम्मीद है कि इससे ज्यादा लोग बड़े पर्दे की ओर वापसी कर सकते हैं।

वहीं निर्माताओं और वितरकों से लेकर प्रदर्शकों तक, सभी वैल्यू चेन में राजस्व में बढोतरी करेंगे। इसका सबसे ज्यादा असर ग्रामीण और छोटे शहरों के बाजारों में पर होता दिख सकता है, जहां सामर्थ्य लंबे समय से एक बाधा बना रहा है। वहीं सिंगल-स्क्रीन सिनेमाघरों की डिमांड भी बढ़ेगी।


यह खबर ऐसे टाइम पर आई है जब भारतीय फिल्म इंडस्ट्री जिसमें बॉलीवुड, टॉलीवुड, कॉलीवुड और अन्य क्षेत्रीय बाजार कोविड के बाद दर्शकों की कमी से जूझता दिख रहा है। सालाना 15,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई करने वाले मनोरंजन जगत को ओटीटी प्लेटफॉर्म और टेलीविजन से कड़ी टक्कर का भी सामना करना पड़ रहा है। दर्शकों ने सस्ते विकल्प की तरफ जा रहे हैं।

वहीं मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (MAI) ने पहले सरकार से 300 रुपये तक की कीमत वाले टिकटों पर भी 5 प्रतिशत जीएसटी स्लैब लागू करने करने की विनती की थी, हालांकि उनके अनुरोध पर जीएसटी परिषद ने कोई खास विचार नहीं किया है, जिससे मल्टीप्लेक्स काफी हद तक कर राहत के दायरे से बाहर हो गया है।

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First Published: Sep 04, 2025 1:31 PM

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