शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा पर 60 करोड़ रुपये के कथित धोखाधड़ी मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने कपल को विदेश यात्रा की अनुमति देने से पहले 60 करोड़ रुपये जमा करने का आदेश दिया है। यह मामला 14 अगस्त 2025 को जुहू पुलिस थाने में दर्ज हुआ था, जिसमें व्यापारी दीपक कोठारी ने दावा किया कि उन्होंने 2015 से 2023 के बीच अपनी कंपनी बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड में निवेश के लिए करीब 60 करोड़ रुपये दिये, जो निजी लाभ के लिए उपयोग किए गए।
मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने शिल्पा शेट्टी से उनके घर पर लगभग 5 घंटे तक पूछताछ की, जिसमें शेट्टी ने कंपनी के वित्तीय लेनदेन की जानकारी दी और कई दस्तावेज भी प्रस्तुत किए। शिल्पा ने दावा किया कि उन्होंने सितंबर 2016 में कंपनी से इस्तीफा दे दिया था और वह कंपनी के रोजाना के मामलों में शामिल नहीं थीं, बल्कि केवल सेलेब्रिटी प्रचार के लिए वेतन प्राप्त करती थीं। राज कुंद्रा पर भी इसी मामले में जांच जारी है, और अब तक उनके समेत कुल पांच लोगों के बयान दर्ज हो चुके हैं।
कपल की तरफ से यह तर्क दिया गया कि राज कुंद्रा व्यावसायिक कारणों से और शिल्पा शेट्टी अपने अभिनय कार्यों के लिए विदेश यात्रा करना चाहते हैं। अदालत ने कहा कि वे किसी भी तरह की छुट्टियां मनाने की अनुमति नहीं दे सकती क्योंकि मामला गंभीर आर्थिक अपराध से जुड़ा है। जांच में सामने आया है कि कंपनी के खातों से कई बॉलीवुड हस्तियों समेत शिल्पा शेट्टी, बिपाषा बसु, नेहा धुपिया के खातों में भी पैसे ट्रांसफर हुए हैं, जिसकी जांच जारी है। कोर्ट ने यात्रा प्रतिबंध को बरकरार रखा है और मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर 2025 को होगी। यह मामला बॉलीवुड की प्रतिष्ठित हस्तियों के लिए एक बड़ा कानूनी संकट बन गया है, जिसमें आर्थिक अपराधों की गंभीर जांच चल रही है।