Shilpa Shetty: मुंबई पुलिस द्वारा 60 करोड़ रुपये के आपराधिक धोखाधड़ी मामले में जांच का सामना कर रहे बिजनेसमेन राज कुंद्रा और उनकी अभिनेत्री पत्नी शिल्पा शेट्टी पर अब धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। मामले की जांच कर रही पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने आपराधिक फ्रॉड के अलावा इस कपल के खिलाफ धोखाधड़ी का आरोप भी लगाया है।
एक अधिकारी के अनुसार, पहले इस सेलिब्रिटी कपल के खिलाफ आईपीसी की धारा 406 (विश्वासघात के लिए दंड) के तहत मामला दर्ज किया गया था, और जांच के बाद धारा 420 (धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति सौंपने के लिए प्रेरित करना) भी जोड़ दी गई है। उन पर आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया क्योंकि यह मामला भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के 1 जुलाई, 2024 को लागू होने से पहले दर्ज किया गया था।
आईपीसी के तहत धोखाधड़ी के आरोप में दोषी पाए जाने पर सात साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। यह मामला मुंबई के जुहू निवासी 60 वर्षीय व्यवसायी दीपक कोठारी की शिकायत पर दर्ज किया गया है, जिन्होंने आरोप लगाया है कि उन्हें अब बंद हो चुकी कंपनी बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड (जहां राज और शिल्पा निदेशक थे) से जुड़े ऋण-सह-निवेश सौदे में 60.4 करोड़ की धोखाधड़ी का शिकार होना पड़ा। ईओडब्ल्यू ने इस मामले में राज और शिल्पा के बयान दर्ज कर लिए हैं।
इस बीच, राज ने अपने ट्विटर हैंडल पर अपने और अपनी पत्नी के खिलाफ लगे आरोपों का खंडन करते हुए उन्हें निराधार बताया। उन्होंने एक पोस्ट में कहा, "हम फैलाए जा रहे निराधार और दुर्भावनापूर्ण आरोपों का स्पष्ट रूप से खंडन करते हैं। इन मुद्दों को बिना किसी कानूनी आधार के आपराधिक रंग दिया जा रहा है।"
राज ने आगे कहा, “माननीय उच्च न्यायालय में इस मामले को रद्द करने के लिए याचिका दायर की जा चुकी है और इस पर सुनवाई लंबित है। हमने जांच में पूरा सहयोग दिया है और हमें पूरा विश्वास है कि न्याय की जीत होगी। हमें कानून प्रवर्तन अधिकारियों और भारतीय न्यायपालिका पर पूर्ण भरोसा है। हम मीडिया से विनम्र निवेदन करते हैं कि मामला विचाराधीन होने के कारण संयम बरतें।”