Agniveers quota: अग्निवीरों को नौकरी में बड़ी राहत, अब CAPF भर्ती में मिलेगा 50% कोटा, कई परीक्षाओं में मिली छूट

Agniveers quota: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूर्व अग्निवीरों के लिए बड़ा फैसला लेते हुए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) और असम राइफल्स में कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) और राइफलमैन के पदों पर 50 फीसदी आरक्षण देने का ऐलान किया है

अपडेटेड Jul 22, 2026 पर 8:41 AM
Agniveers quota: केंद्र सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों और सेवाओं में भी विशेष प्रावधान किए हैं

Agniveer Quota News: केंद्र सरकार ने पूर्व अग्निवीरों (Ex-Agniveers) के लिए बड़ा फैसला लेते हुए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) और असम राइफल्स में कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) और राइफलमैन के पदों पर 50 फीसदी आरक्षण देने का ऐलान किया है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार 21 जुलाई को लोकसभा में एक लिखित जवाब में इसकी जानकारी दी। सरकार ने इन पदों के लिए 'पूर्व अग्निवीर' नाम से एक नई कैटेगरी बनाई है। इसके तहत हर भर्ती साल में कुल भर्तियों का 50 प्रतिशत हिस्सा पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित रहेगा।

इतना ही नहीं, पूर्व अग्निवीरों को भर्ती प्रक्रिया में कई बड़ी रियायतें भी दी जाएंगी। उन्हें अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट मिलेगी। वहीं, अग्निवीरों के पहले बैच के उम्मीदवारों को निर्धारित आयु सीमा से पांच वर्ष तक की अतिरिक्त छूट दी जाएगी।

भर्ती प्रक्रिया में मिलेगी बड़ी राहत


गृह मंत्रालय के अनुसार, पूर्व अग्निवीरों को फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST), फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) और लिखित परीक्षा से भी छूट दी जाएगी। यानी उनकी भर्ती प्रक्रिया को पहले की तुलना में अधिक आसान बनाया गया है।

गृह मंत्रालय में बनाया गया 'स्पेशल विंग'

पूर्व अग्निवीरों के भविष्य और रोजगार के अवसरों के बेहतर समन्वय के लिए गृह मंत्रालय ने 'एक्स-अग्निवीर विंग' (Ex-Agniveer Wing) की भी स्थापना की है। यह विंग विभिन्न सुरक्षा बलों में उनकी नियुक्ति और अन्य अवसरों के लिए समन्वय का काम करेगा।

पहले बढ़ाया गया था कोटा

गृह मंत्रालय ने दिसंबर 2025 में सीमा सुरक्षा बल (BSF) की भर्ती नियमावली में संशोधन कर पूर्व अग्निवीरों के लिए कांस्टेबल (GD) पदों पर आरक्षण 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया था। इसके बाद केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) ने भी अपनी भर्ती नियमावली में इसी तरह का संशोधन किया।

अभी पूरा नहीं हुआ पहला कार्यकाल

'अग्निपथ योजना' के तहत भर्ती किए गए पहले बैच के अग्निवीरों का चार साल का कार्यकाल अभी पूरा नहीं हुआ है। लेकिन सरकार ने उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए पहले से ही केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और असम राइफल्स में रोजगार का रास्ता तैयार कर दिया है। सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य ट्रेनी पूर्व अग्निवीरों के अनुभव का लाभ सुरक्षा बलों को दिलाना और सेवा समाप्ति के बाद उनके लिए रोजगार के बेहतर अवसर सुनिश्चित करना है।

पूर्व अग्निवीरों को अब तक मिले प्रमुख आरक्षण और रियायतें

CAPF और असम राइफल्स: कांस्टेबल (GD) और राइफलमैन पदों पर 50% आरक्षण, आयु सीमा में छूट और भर्ती प्रक्रिया में कई रियायतें मिली हैं।

BSF (सीमा सुरक्षा बल): दिसंबर 2025 में भर्ती नियमों में संशोधन कर कांस्टेबल (GD) पदों पर पूर्व अग्निवीरों का कोटा 10% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया।

CRPF (केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल): CRPF ने भी भर्ती नियमों में संशोधन कर पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण और अन्य रियायतों का प्रावधान किया है।

CISF, ITBP और SSB: इन केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में भी पूर्व अग्निवीरों के लिए विशेष कैटेगरी, आयु सीमा में छूट और भर्ती में प्राथमिकता के प्रावधान किए गए हैं। पहले इन बलों में 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, जिसे बाद में संबंधित नियमों के अनुसार बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू हुई।

रेलवे सुरक्षा बल (RPF) और भारतीय रेलवे: केंद्र सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को रेलवे में भी पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पदों पर अवसर देने की घोषणा की है।

भर्ती में मिलने वाली प्रमुख छूट

  • अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की छूट मिली है।
  • पहले बैच के पूर्व अग्निवीरों को 5 वर्ष तक की आयु छूट मिली है।
  • फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST), फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) और कुछ भर्तियों में निर्धारित लिखित परीक्षा से छूट का प्रावधान है।

(नोट- इसके अलावा, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश समेत कई अन्य राज्य सरकारों ने भी पूर्व अग्निवीरों के लिए पुलिस और अन्य सरकारी नौकरियों में आरक्षण, आयु सीमा में छूट तथा अन्य रोजगार संबंधी लाभ देने की घोषणाएं की हैं।)

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