'...तो राजनीति छोड़ दूंगा', केजरीवाल का दावा- अगर दिल्ली में आज चुनाव हुए तो BJP 10 सीट भी जीत नहीं पाएगी

अपने विस्तृत आदेश में अदालत ने कहा कि शराब नीति बनाने के पीछे कोई व्यापक साजिश या आपराधिक इरादा नहीं था। केजरीवेल ने फैसले को अपनी जीत बताते हुए कहा, “आज अदालत ने अपने 600 पन्नों के आदेश में साफ-साफ कहा है कि इस मामले में कोई भी सबूत नहीं है, जिससे कोई मामला बनता हो

अपडेटेड Feb 27, 2026 पर 7:48 PM
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अरविंद केजरीवाल का दावा- अगर दिल्ली में आज चुनाव हुए तो BJP 10 सीट भी जीत नहीं पाएगी

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को भाजपा पर तीखा हमला करते हुए दावा किया कि अगर आज दिल्ली में चुनाव होते हैं, तो पार्टी को 10 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी और कहा कि अगर यह गलत साबित हुआ तो वह राजनीति छोड़ देंगे। आज दिन में ही दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को शराब नीति घोटाला मामले में बरी किया, जिसके कुछ ही घंटों बाद पूर्व मुख्यमंत्री ने ये बयान दिया।

केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, “मैं मोदी जी को दिल्ली में दोबारा चुनाव कराने की चुनौती देता हूं। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगर उन्हें 10 से ज्यादा सीटें मिलती हैं, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा।”


जेल से रिहाई के बाद सार्वजनिक जीवन से दूर रहने के बारे में पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने सभी आरोपों से बरी होने तक चुप रहने का रास्ता चुना।

उन्होंने कहा, “लोग मुझसे पूछते रहे कि मैं कहां चला गया था। मैंने सच सामने आने तक चुप रहने का फैसला किया। इस दौरान हमारे परिवारों को बहुत कष्ट सहना पड़ा।”

केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ राजनीतिक साजिश का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर पार्टी को खत्म करने की कोशिश करने का आरोप लगाया।

उन्होंने कहा, “दो लोगों ने आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश रची। आज उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। मैंने ईमानदारी कमाई है, पैसा नहीं।”

अदालत ने राहत दी

अपने विस्तृत आदेश में अदालत ने कहा कि शराब नीति बनाने के पीछे कोई व्यापक साजिश या आपराधिक इरादा नहीं था।

केजरीवेल ने फैसले को अपनी जीत बताते हुए कहा, “आज अदालत ने अपने 600 पन्नों के आदेश में साफ-साफ कहा है कि इस मामले में कोई भी सबूत नहीं है, जिससे कोई मामला बनता हो।”

CBI को झटका देते हुए अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि इस मामले में एक लोक सेवक को मुख्य आरोपी बनाने के लिए सीबीआई के अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू की जाए।

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