Get App

AAP प्रमुख अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत, दिल्ली कोर्ट ने ED से जुड़े दो मामलों में किया बरी

Arvind Kejriwal News: दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के मुखिया अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जुड़े 2 मामलों में बरी कर दिया है। शराब नीति मामले में ED ने समन (नोटिस) के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए 2 केस दर्ज कराए थे

Akhilesh Nath Tripathiअपडेटेड Jan 22, 2026 पर 4:14 PM
AAP प्रमुख अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत, दिल्ली कोर्ट ने ED से जुड़े दो मामलों में किया बरी
Arvind Kejriwal News: आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल दो मामलों में बरी हो गए हैं

Arvind Kejriwal News: दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के मुखिया अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की एक कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ED) की तरफ से दर्ज किए गए दो मामलों में बरी कर दिया है। ये मामले दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस के सिलसिले में केंद्रीय जांच एजेंसी के समन को कथित तौर पर स्वीकार नहीं पर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए दर्ज किए गए थे।

लेकिन गुरुवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ED को झटका देते हुए अरविंद केजरीवाल को दोनों मामलों में बरी कर दिया। शराब नीति मामले में ED ने समन (नोटिस) के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए दोनों केस दर्ज कराए थे। केजरीवाल पर ये मामले प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उनके खिलाफ दायर किए थे।

ED ने फरवरी 2024 में केजरीवाल के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की थी। आरोप है कि उन्होंने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) की धारा 50 के तहत एजेंसी द्वारा जारी किए गए समन का पालन नहीं किया था। इसमें एक्साइज पॉलिसी मामले में एजेंसी के समन को नजरअंदाज करने के लिए कार्रवाई की मांग की गई थी।

राउज एवेन्यू कोर्ट के एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (ACJM) पारस दलाल ने अरविंद केजरीवाल को बरी करने का आदेश दिया। ED ने फरवरी 2024 में केजरीवाल के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की थी। AAP मुखिया ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) की धारा 50 के तहत एजेंसी द्वारा जारी किए गए समन का पालन नहीं किया था।

सब समाचार

+ और भी पढ़ें