Asaram Bapu Bail: आसाराम अब जेल से आएंगे बाहर, रेप मामले में राजस्थान HC से 6 महीने की मिली जमानत

Asaram Bapu Bail: राजस्थान हाई कोर्ट ने बुधवार (29 अक्टूबर) को स्वयंभू संत आसाराम बापू को मेडिकल आधार पर छह महीने की अंतरिम जमानत दे दी। जोधपुर केंद्रीय जेल में बलात्कार के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम ने अपनी बिगड़ती सेहत और इलाज की जरूरत का हवाला देते हुए नियमित जमानत याचिका दायर की थी

अपडेटेड Oct 29, 2025 पर 2:16 PM
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Asaram Bapu Bail: नाबालिग से रेप के दोषी आसाराम को 6 महीने की जमानत दे दी है

Asaram Bapu Bail: जोधपुर सेंट्रल जेल में रेप के एक मामले में उम्रकैद की जेल काट रहे कथावाचक आसाराम बापू को आखिरकार राजस्थान हाईकोर्ट से नियमित जमानत मिल गई है। राजस्थान हाई कोर्ट ने बुधवार (29 अक्टूबर) को स्वयंभू संत आसाराम बापू को मेडिकल आधार पर छह महीने की अंतरिम जेमानत दे दी। जोधपुर केंद्रीय जेल में बलात्कार के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम ने अपनी बिगड़ती सेहत और इलाज की जरूरत का हवाला देते हुए नियमित जमानत याचिका दायर की थी।

राजस्थान हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संगीता शर्मा की बेंच ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद यह फैसला सुनाया। नाबालिग से रेप के दोषी आसाराम को की याचिका पर कार्यवाहक चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संगीता शर्मा की डिवीजन बेंच ने मंगलवार को जमानत याचिका पर सुनवाई की।


वर्तमान में आसाराम का एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। आसाराम बापू अगस्त 2013 से एक स्कूली छात्रा के साथ कथित बलात्कार के आरोप में जेल में हैं। 16 वर्षीय लड़की के माता-पिता दोनों ही उनके भक्त थे। उनके द्वारा पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था।

दो महीने बाद आसाराम और उनके बेटे नारायण साईं पर गुजरात के सूरत स्थित अपने आश्रम में दो बहनों के साथ कथित रेप का मामला दर्ज किया गया। इससे पहले जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने 2013 के बलात्कार मामले में आसाराम को मेडिकल आधार पर मार्च के अंत तक अंतरिम जमानत दी थी।

सुनवाई के बाद पीठ ने आसाराम के हेल्थ की गंभीरता और उम्र को देखते हुए अंतरिम जमानत दे दी। इस फैसले के बाद अब आसाराम को इलाज के लिए जेल से बाहर आने का रास्ता मिल गया है। उसकी यह अंतरिम जमानत अगले छह महीने तक प्रभावी रहेगी।

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जस्टिस एमएम सुंदरेश और राजेश बिंदल की पीठ ने निर्देश दिया था कि आसाराम सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं करेगा। साथ ही अंतरिम जमानत पर रिहा होने के बाद वह अपने अनुयायियों से नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने तब कहा था कि आसाराम को उम्र से संबंधित कई स्वास्थ्य समस्याएं हैं। उन्हें दो बार दिल का दौरा पड़ चुका है।

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