Maharashtra Marathi Rule: महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा और सख्त नियम लागू किया है, जिसमें सभी लाइसेंस प्राप्त ऑटो और टैक्सी चालकों को मराठी भाषा की जानकारी होना अनिवार्य है। यह नियम 1 मई यानी महाराष्ट्र दिवस के दिन लागू होगा। वहीं, राज्य सरकार के इस फैसले पर अब अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, तो कुछ को अपनी रोजी-रोटी और भ्रष्टाचार की चिंता है।
