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Maharashtra Marathi Rule: मराठी नहीं आती तो रद्द होगा ऑटो-टैक्सी का लाइसेंस! महाराष्ट्र सरकार के फैसले से मचा बवाल

Maharashtra Marathi Rule: महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा और सख्त नियम लागू किया है, जिसमें सभी लाइसेंस प्राप्त ऑटो और टैक्सी चालकों को मराठी भाषा की जानकारी होना अनिवार्य है। यह नियम 1 मई यानी महाराष्ट्र दिवस के दिन लागू होगा।

Edited By: Ashwani Kumar Srivastavaअपडेटेड Apr 15, 2026 पर 9:57 AM
Maharashtra Marathi Rule: मराठी नहीं आती तो रद्द होगा ऑटो-टैक्सी का लाइसेंस! महाराष्ट्र सरकार के फैसले से मचा बवाल
महाराष्ट्र में ऑटो-टैक्सी चालकों के लिए मराठी अनिवार्य

Maharashtra Marathi Rule: महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा और सख्त नियम लागू किया है, जिसमें सभी लाइसेंस प्राप्त ऑटो और टैक्सी चालकों को मराठी भाषा की जानकारी होना अनिवार्य है। यह नियम 1 मई यानी महाराष्ट्र दिवस के दिन लागू होगा। वहीं, राज्य सरकार के इस फैसले पर अब अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, तो कुछ को अपनी रोजी-रोटी और भ्रष्टाचार की चिंता है।

 'मराठी' का ज्ञान होना अनिवार्य कर दिया गया है

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने कहा कि मोटर ट्रांसपोर्ट विभाग पूरे राज्य में जांच अभियान चलाएगा। इसके तहत 59 क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय कार्यालयों में ड्राइवरों की जांच की जाएगी। यह देखा जाएगा कि उन्हें मराठी पढ़ना और लिखना आता है या नहीं।

सरनाइक ने साफ किया कि यह नियम पहले से ही लाइसेंस के नियमों में था, लेकिन शिकायतों के बाद अब इसे सख्ती से लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा, “मुंबई महानगर क्षेत्र, छत्रपति संभाजीनगर और नागपुर से शिकायतें मिली हैं कि कई ड्राइवर मराठी में बात नहीं कर पाते या जानबूझकर इससे बचते हैं।” उन्होंने आगे कहा कि आधिकारिक भाषा का सम्मान करना एक “पेशेवर जिम्मेदारी” है। उन्होंने नियमों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी।

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