क्या है सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत का केस जिसकी अब CBI करेगी जांच? 2020 से अबतक ये सब हुआ
Disha Salian Case: बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार (2 सितंबर) को दिवंगत बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियन की मौत के मामले में CBI जांच का आदेश दिया। कोर्ट ने साफ किया कि किसी भी व्यक्ति को तब तक आरोपी नहीं माना जाना चाहिए, जब तक कि जांच अधिकारी को उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत न मिल जाएं
Disha Salian Case: दिशा सालियन के पिता ने CBI जांच के लिए कोर्ट का धन्यवाद किया
Disha Salian Case: दिवंगत बॉलीवुड सेलिब्रिटी मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले में बुधवार (2 सितंबर) को बड़ा कानूनी मोड़ आ गया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार (2 सितंबर) को दिवंगत बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियन की मौत के मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) जांच का आदेश दिया। इस दौरान अदालत ने साफ किया कि किसी भी व्यक्ति को तब तक आरोपी नहीं माना जाना चाहिए, जब तक कि जांच अधिकारी को उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत न मिल जाएं। कोर्ट ने CBI को निर्देश दिया है कि जांच के लिए एक वरिष्ठ और अनुभवी अधिकारी की नियुक्ति की जाए।
साथ ही मामले में संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज कर आगे की जांच की जाएगी। यह मामला दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान की याचिका के बाद एक बार फिर बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने आया था। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच जस्टिस सारंग कोतवाल और जस्टिस रंजीतसिंह भोंसले ने यह फैसला सुनाया।
सतीश सालियान ने अपनी बेटी की मौत की परिस्थितियों पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच की मांग की थी। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान इस बात पर भी सवाल उठाए थे कि परिवार की ओर से संदेह जताए जाने के बावजूद FIR क्यों दर्ज नहीं की गई?
'बिना सबूत किसी को भी आरोपी न माना जाए'
हाई कोर्ट ने साफ कहा है कि जब तक जांच में किसी के खिलाफ ठोस सबूत न मिल जाएं, तब तक किसी को भी आरोपी न माना जाए। अदालत ने कहा, "अगर कोई गंभीर अपराध (कॉग्निज़ेबल ऑफ़ेंस) बनता है, तो इस मामले में जल्द से जल्द चार्जशीट दाखिल की जानी चाहिए। अगर कोई गंभीर अपराध नहीं बनता है, तो जजों ने जांच अधिकारी (I.O.) को आदेश दिया है कि वे सक्षम अदालत में मामले को बंद करने की उचित प्रक्रिया शुरू करें।" दिशा के पिता को प्रोटेस्ट पिटीशन दाखिल करने की इजाजत दी गई है।
CBI दर्ज करेगी FIR, वरिष्ठ अधिकारी संभालेंगे जांच
हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब मामले में संबंधित प्रावधानों के तहत FIR दर्ज की जाएगी। इसके बाद CBI जांच को आगे बढ़ाएगी। हाईकोर्ट ने विशेष रूप से निर्देश दिया है कि जांच के लिए किसी वरिष्ठ और अनुभवी अधिकारी को नियुक्त किया जाए, ताकि मामले की जांच निष्पक्ष और प्रभावी तरीके से हो सके।
दिशा सालियान की मौत 8 जून 2020 को मुंबई में एक बिल्डिंग से गिरने के बाद हुई थी। उस समय पुलिस ने इसे दुर्घटनावश हुई मौत के रूप में दर्ज किया था। बाद में मामले को लेकर कई सवाल और आरोप सामने आए तथा दिशा के पिता ने स्वतंत्र जांच की मांग की।
सतीश सालियान का बयान भी दर्ज होगा
CBI जांच के दौरान दिशा के पिता सतीश सालियान का बयान दर्ज किया जाएगा। उनके आरोपों और उन परिस्थितियों के बारे में विस्तार से जानकारी ली जाएगी। हाईकोर्ट पहले ही यह स्पष्ट कर चुका था कि किसी मामले में कानूनी रूप से उचित जांच और प्रक्रिया का पालन जरूरी है, ताकि परिवार को मामले में उचित निष्कर्ष और न्यायिक रूप से स्वीकार्य क्लोजर मिल सके।
आदित्य ठाकरे का आया था नाम
मामले में शिवसेना (UBT) नेता आदित्य ठाकरे का नाम राजनीतिक और कानूनी बहस के दौरान सामने आता रहा है। हालांकि, CBI जांच का आदेश दिए जाने का अर्थ यह नहीं है कि आदित्य ठाकरे या किसी अन्य व्यक्ति को आरोपी घोषित कर दिया गया है।
जांच एजेंसी को उपलब्ध सबूतों, बयानों, रिकॉर्ड और अन्य तथ्यों के आधार पर अपनी जांच आगे बढ़ानी होगी। किसी भी व्यक्ति को केवल आरोपों या राजनीतिक दावों के आधार पर आरोपी नहीं माना जा सकता। ठाकरे की ओर से पहले भी उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को खारिज किया गया है। उनके वकील ने अदालत में याचिका को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए आरोपों का विरोध किया था।
कोर्ट के फैसले के बाद भावुक हुए दिशा के पिता
हाईकोर्ट के फैसले के बाद दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान भावुक हो गए। उन्होंने अदालत के आदेश के लिए धन्यवाद दिया। साथ ही उम्मीद जताई कि अब उनकी बेटी की मौत से जुड़े सवालों की निष्पक्ष तरीके से जांच होगी। दिशा सालियान की मौत के मामले में पिछले कई वर्षों से अलग-अलग दावे और जांच को लेकर सवाल उठते रहे हैं। मुंबई पुलिस ने पहले मामले में किसी तरह की आपराधिक साजिश से इनकार किया था। जबकि दिशा के परिवार की ओर से बाद में गंभीर संदेह जताते हुए नए सिरे से जांच की मांग की गई।
दिशा सालियान की मौत: मुंबई के मलाड में एक ऊंची इमारत से गिरने के बाद 28 साल की सेलिब्रिटी मैनेजर की संदिग्ध मौत हो गई। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि उन्होंने कथित तौर पर खुदकुशी कर ली।
9 जून 2020
ADR दर्ज: मुंबई पुलिस ने 'एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट' (ADR) दर्ज की।
14 जून 2020
सुशांत सिंह राजपूत की मौत: दिशा की मौत के छह दिन बाद अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत अपने बांद्रा स्थित घर में मृत पाए गए। दोनों घटनाओं के बीच कम समय के अंतर से इनके बीच किसी संभावित कनेक्शन की अटकलें शुरू हो गईं।
जून-अगस्त 2020
आरोप और थ्योरी सामने आई सामने: हत्या, यौन उत्पीड़न, राजनीतिक मिलीभगत और दिशा-सुशांत के बीच कनेक्शन के दावे सामने आए। हालांकि, मुंबई पुलिस ने इन आरोपों को खारिज कर दिया।
अगस्त 2020
मुंबई पुलिस का बयान: पुलिस ने कहा कि CCTV फुटेज, गवाहों और अन्य सबूतों की जांच की गई। इस दौरान राजनीतिक मिलीभगत या सुशांत की मौत से किसी संबंध का कोई सबूत नहीं मिला।
2021
मूल जांच बंद: मुंबई पुलिस ने अपनी जांच पूरी की, जिसमें मौत को आत्महत्या माना गया। इसमें खुदकुशी या कोई अन्य गड़बड़ी नहीं पाई गई। बाद में क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर ली गई।
दिसंबर 2023
महाराष्ट्र ने SIT जांच का आदेश दिया: मामले की फिर से जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) का गठन किया गया।
2024
SIT ने सबूतों की फिर से जांच की: SIT ने मूल जांच, दस्तावेजों और गवाहों की फिर से समीक्षा की।
मार्च 2025
पिता ने गड़बड़ी का आरोप लगाया: दिशा के पिता सतीश सालियन ने आत्महत्या की थ्योरी को खारिज कर दिया और नई जांच व CBI जांच की मांग की।
2025-26
बॉम्बे HC ने याचिका पर सुनवाई: दिशा के पिता ने FIR दर्ज करने और नई जांच की मांग को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
2026
मूल जांच पर सवाल: हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान मूल जांच और सबूतों को संभालने के तरीके से जुड़े आरोपों की समीक्षा की।
28 अगस्त 2026
बॉम्बे हाई कोर्ट ने FIR और CBI जांच की मांग वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
2 सितंबर 2026
बॉम्बे HC का CBI जांच का आदेश: बॉम्बे हाई कोर्ट ने CBI को FIR दर्ज करने और दिशा सालियान की मौत की विस्तृत जांच करने का निर्देश दिया।