Chandigarh : चंडीगढ़ नगर निगम ने पब्लिक सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए छह आक्रामक डॉग ब्रीड्स पर बैन लगा दिया है। इनमें अमेरिकन बुलडॉग, अमेरिकन पिटबुल, बुल टेरियर, केन कोर्सो, डोगो अर्जेंटिनो और रॉटवीलर शामिल हैं। यह फैसला पेट और कम्युनिटी डॉग्स के नए नियमों के तहत लिया गया है। हालांकि नोटिफिकेशन में साफ किया गया है कि जिन लोगों के पास पहले से इनमें से कोई ब्रीड है, उन पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। चंडीगढ़ प्रशासन ने बुधवार को ‘म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चंडीगढ़ पेट एंड कम्युनिटी डॉग्स बाय-लॉज, 2025’ जारी किया, जिसमें यह नियम शामिल है।
जारी हुआ ये नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन के अनुसार, चंडीगढ़ नगर निगम ने जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ डॉग ब्रीड्स पर पूरी तरह रोक लगा दी है। ये वे ब्रीड्स हैं जिन्हें आक्रामक, संभावित रूप से खतरनाक और जोखिम वाली श्रेणी में रखा गया है। नियमों में कहा गया है कि इन बाय-लॉज के लागू होने के बाद इन प्रतिबंधित ब्रीड्स का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। साथ ही इसमें यह भी जोड़ा गया है कि जिन लोगों के पास पहले से ऐसे कुत्ते हैं, उन्हें 45 दिनों का समय दिया जाएगा जिसमें वे अपने पेट को रजिस्टर करवा सकते हैं। इस समय सीमा के बाद अगर कोई मालिक, ब्रीडर या पेट शॉप संचालक इन बैन की गई ब्रीड्स को पालते, बेचते या ब्रीडिंग करते हुए पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसमें जुर्माने के साथ-साथ कुत्तों को तुरंत जब्त करने का अधिकार भी अधिकारियों को दिया गया है।
यह नियम उन लोगों पर लागू नहीं होगा जिनके पास पहले से इन ब्रीड्स में से कोई कुत्ता है और जो इस आदेश से पहले नगर निगम में रजिस्टर्ड है। लेकिन ऐसे कुत्तों के मालिकों को यह ध्यान रखना होगा कि बाहर ले जाते समय कुत्ता हमेशा मज़ल पहने और मजबूत पट्टे से बंधा हो, ताकि किसी तरह की दुर्घटना न हो। नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि किसी भी अनचाही घटना से बचने के लिए ऐसे कुत्तों को नगर निगम में रजिस्टर्ड डॉग ट्रेनर्स से ट्रेनिंग दिलाना बेहतर होगा, ताकि उनका व्यवहार शांत और नियंत्रण में रहे।
कुत्तों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य
नए नियमों में तय किया गया है कि घर के आकार के हिसाब से कितने कुत्ते रखे जा सकते हैं। पांच मरला (लगभग 25 वर्ग गज प्रति मरला) तक के घर में सिर्फ एक कुत्ता रखा जा सकता है। अगर मकान में तीन मंजिलें हैं, तो हर मंजिल पर एक कुत्ता रखा जा सकता है। 12 मरला से छोटे घर में अधिकतम दो कुत्ते, एक कनाल से छोटे घर में तीन कुत्ते और एक कनाल (20 मरला) के घर में चार कुत्ते रखने की अनुमति होगी। इसके अलावा, कुत्तों को शहर के कुछ खास पब्लिक स्थानों पर ले जाने पर रोक है। इनमें सुखना लेक, रोज गार्डन, शांति कुंज, रॉक गार्डन, लेजर वैली, बोगनविलिया गार्डन, चंडीगढ़ बॉटनिकल गार्डन (सारंगपुर) और अन्य वह जगहें शामिल हैं जिन्हें समय-समय पर नगर निगम कमिश्नर द्वारा तय किया जाएगा।
नए नियमों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति अपने पालतू कुत्ते को किसी भी सार्वजनिक जगह पर, जैसे रिहायशी इलाके, पार्क, ग्रीन बेल्ट, गलियां, सड़कें और अन्य आम स्थान पर शौच नहीं करने दे सकता। कुत्ते को सिर्फ घर में ही शौच करवाया जाना चाहिए। अगर कुत्ता फिर भी किसी पब्लिक जगह पर शौच कर देता है, तो मालिक को खुद उसका मल उठाकर पॉटी बैग में डालना होगा और उचित तरीके से उसका निपटारा करना होगा। ऐसा न करने पर कुत्ते के मालिक पर जुर्माना लगाया जाएगा।
हिंदी में शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट न्यूज़, बिजनेस न्यूज़, पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App डाउनलोड करें।