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Amit Jogi Verdict: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, NCP नेता की हत्या मामले में अमित जोगी को ठहराया दोषी, 3 हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश

Amit Jogi Verdict: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने गुरुवार को निचली अदालत के 2007 के फैसले को पलटते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को एनसीपी नेता रामावतार जग्गी की 23 साल पुराने हत्या मामले में दोषी ठहराया है। कोर्ट ने उन्हें तीन हफ्ते के अंदर सरेंडर करने का आदेश भी दिया है।

Translated By: Ashwani Kumar Srivastavaअपडेटेड Apr 03, 2026 पर 11:09 AM
Amit Jogi Verdict: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, NCP नेता की हत्या मामले में अमित जोगी को ठहराया दोषी, 3 हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, NCP नेता की हत्या मामले में अमित जोगी को ठहराया दोषी

Amit Jogi Verdict: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने गुरुवार को निचली अदालत के 2007 के फैसले को पलटते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को एनसीपी नेता रामावतार जग्गी की 23 साल पुराने हत्या मामले में दोषी ठहराया है। कोर्ट ने उन्हें तीन हफ्ते के अंदर सरेंडर करने का आदेश भी दिया है।

मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच का यह फैसला CBI (केंद्रीय जांच ब्यूरो) की उस अपील पर आया, जिसमें ट्रायल कोर्ट द्वारा जोगी को बरी किए जाने को चुनौती दी गई थी।

हाई कोर्ट के फैसले पर अमित जोगी ने दी प्रतिक्रिया

फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए जोगी ने इसे अप्रत्याशित बताया और दावा किया कि उन्हें पूरी सुनवाई का मौका नहीं दिया गया। उन्होंने कहा, "मेरे साथ अन्याय हुआ है।"

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