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भारत का संविधान सर्वोच्च, लोकतंत्र के तीनों स्तंभ बराबर हैं: CJI बीआर गवई

इसके बाद उन्होंने अपने गृह राज्य महाराष्ट्र की यात्रा के दौरान बाबासाहेब अंबेडकर के स्मारक चैत्य भूमि का दौरा किया। उन्होंने यह भी कहा कि न्यायाधीशों की ओर से प्रोटोकॉल उल्लंघन से अनुच्छेद 142 के संबंध में बहस शुरू हो जाएगी, जो सर्वोच्च न्यायालय को विशेष शक्तियां प्रदान करता है

अपडेटेड May 18, 2025 पर 8:41 PM
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भारत का संविधान सर्वोच्च, लोकतंत्र के तीनों स्तंभ बराबर हैं: CJI बीआर गवई

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई ने रविवार को कहा कि लोकतंत्र के तीन स्तंभ - न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका - बराबर हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं को एक-दूसरे के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए। उनकी यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के कुछ हालिया फैसलों से उपजी न्यायिक अतिक्रमण पर बहस के चलते आई है। CJI बीआर गवई, जिन्होंने पिछले महीने कार्यभार संभाला था और इस पद पर आसीन होने वाले दूसरे दलित व्यक्ति हैं, मुंबई में एक सम्मान समारोह में भाग ले रहे थे।

इसके बाद उन्होंने अपने गृह राज्य महाराष्ट्र की यात्रा के दौरान बाबासाहेब अंबेडकर के स्मारक चैत्य भूमि का दौरा किया। उन्होंने यह भी कहा कि न्यायाधीशों की ओर से प्रोटोकॉल उल्लंघन से अनुच्छेद 142 के संबंध में बहस शुरू हो जाएगी, जो सर्वोच्च न्यायालय को विशेष शक्तियां प्रदान करता है।

महाराष्ट्र और गोवा बार काउंसिल की ओर से आयोजित कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान, मुख्य न्यायाधीश ने तीन प्रमुख अधिकारियों की अनुपस्थिति पर ध्यान दिलाया: महाराष्ट्र के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक (DGP) और मुंबई पुलिस कमिश्नर।


"लोकतंत्र के तीन स्तंभ - न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका - समान हैं। प्रत्येक संवैधानिक संस्था को दूसरी संस्थाओं के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए। जब ​​महाराष्ट्र का कोई व्यक्ति भारत का मुख्य न्यायाधीश बनता है और पहली बार महाराष्ट्र का दौरा करता है, तो अगर महाराष्ट्र के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक या मुंबई पुलिस कमिश्नर को उपस्थित होना उचित नहीं लगता है, तो उन्हें इस पर विचार करने की जरूरत है। प्रोटोकॉल कोई नई बात नहीं है, यह एक संवैधानिक संस्था की ओर से दूसरे को दिए जाने वाले सम्मान का सवाल है।"

उन्होंने आगे कहा, "जब किसी संवैधानिक संस्था का मुखिया पहली बार राज्य में आता है, तो उसके साथ जिस तरह का व्यवहार किया जाता है, उस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। अगर हम में से कोई होता, तो अनुच्छेद 142 के बारे में चर्चा होती। ये छोटी-छोटी बातें लग सकती हैं, लेकिन जनता को इनके बारे में जागरूक किया जाना चाहिए।"

इसके बाद, मुख्य न्यायाधीश (CJI) की टिप्पणी से अवगत होने के बाद, महाराष्ट्र की मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, पुलिस महानिदेशक रश्मि शुक्ला और मुंबई पुलिस आयुक्त देवेन भारती चैत्य भूमि पर उपस्थित रहे।

चैत्य भूमि में प्रोटोकॉल की चूक के बारे में उनकी टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर, मुख्य न्यायाधीश गवई ने जवाब दिया कि वह प्रोटोकॉल के बारे में "उधम नहीं मचाते" बल्कि उन्होंने केवल वही बताया जो घटित हुआ था।

CJI की टिप्पणी, खासतौर से अनुच्छेद 142 का उनका संदर्भ, तमिलनाडु मामले में सुप्रीम कोर्ट के हालिया ऐतिहासिक फैसले के बाद न्यायिक अतिक्रमण के आरोपों के बीच महत्वपूर्ण वजन रखती है, जिसमें राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए विधायिका की ओर से दूसरी बार पारित विधेयकों को मंजूरी देने के लिए समय सीमा तय की गई थी।

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