Delhi AQI: दिल्ली-NCR में दम घोंटू हवा का कहर जारी, नोएडा-ग्रेटर नोएडा का AQI 414 तक पहुंचा, 50% कर्मचारियों को WFH अनिवार्य

Delhi AQI Today: आज सुबह दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 389 यानी गंभीर दर्ज किया गया। CPCB के ताजा आंकड़ों के अनुसार, कई शहरों में हवा की गुणवत्ता 'गंभीर' से 'खतरनाक' श्रेणी में है, जिससे लोगों को सांस लेने में भारी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है

अपडेटेड Nov 26, 2025 पर 7:35 AM
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बढ़ते प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने GRAP-3 के तहत GRAP-4 कर कुछ उपाय लागू किए है

Delhi AQI Today: दिल्ली-एनसीआर और आस-पास के शहरों में वायु प्रदूषण का स्तर बुधवार सुबह 'खतरनाक' स्तर पर पहुंच गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के ताजा आंकड़ों के अनुसार, कई शहरों में हवा की गुणवत्ता 'गंभीर' से 'खतरनाक' श्रेणी में है, जिससे लोगों को सांस लेने में भारी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। आज सुबह दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 389 यानी गंभीर दर्ज किया गया। बढ़ते प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने GRAP-3 के तहत GRAP-4 कर कुछ उपाय लागू किए है। हालांकि अभी तक कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है।

प्रदूषण के 'खतरनाक' श्रेणी में कई शहर

ग्रेटर नोएडा: 414 - खतरनाक

नोएडा: 409- खतरनाक


गाजियाबाद: 395- खतरनाक

दिल्ली: 389- गंभीर

लखनऊ: 362- गंभीर

चंडीगढ़: 306- गंभीर

मेरठ: 297- गंभीर

देहरादून: 155- खराब

विशेषज्ञों के मुताबिक, 400 से ऊपर का AQI स्तर बेहद खतरनाक है और बच्चों, बुजुर्गों तथा सांस की बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए जानलेवा जोखिम पैदा कर सकता है।

प्रदूषण से निपटने के लिए बढ़ी सरकारी सख्ती

बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए अधिकारियों ने कड़े कदम उठाए हैं:

GRAP-3 लागू: कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के स्टेज-3 को लागू कर दिया है, जिसमें कुछ GRAP-4 के सख्त नियम भी शामिल हैं। GRAP-3 लागू होने के बाद NCR में निर्माण, पुराने डीजल वाहनों पर रोक सहित कई गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है, जिसका उद्देश्य बढ़ते प्रदूषण को तुरंत कम करना है।

निजी कार्यालयों में WFH अनिवार्य: दिल्ली सरकार ने पहली बार जिलाधिकारियों, पुलिस और स्थानीय निकायों को सभी निजी कार्यालयों को 50 प्रतिशत कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम (WFH) लागू करने का आदेश अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। पहले निजी क्षेत्र के लिए केवल सलाह जारी की जाती थी।

स्वास्थ्य के लिए सलाह

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने लोगों को सलाह दी है कि वे घर से बाहर निकलने पर N95 मास्क पहनें और अनावश्यक यात्रा से बचें। बच्चों और बुजुर्गों को पूरी तरह घर के अंदर रहने और HEPA फिल्टर वाले एयर प्यूरीफायर का उपयोग करने की सलाह दी गई है।

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