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Delhi BMW Accident: दिल्ली BMW एक्सीडेंट मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला, आरोपी गगनप्रीत को मिली जमानत

Delhi BMW Accident: पटियाला हाउस कोर्ट ने आरोपी गगनप्रीत कौर को एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी है। साथ ही, गगनप्रीत कौर को अपना पासपोर्ट अदालत में जमा करने का निर्देश भी दिया गया है

अपडेटेड Sep 27, 2025 पर 5:05 PM
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Delhi BMW Accident: आरोपी गगनप्रीत कौर को पटियाला हाउस कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है।

राजधानी दिल्ली के धौलाकुंआ BMW हादसे मामले में आरोपी गगनप्रीत कौर को पटियाला हाउस कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। कोर्ट ने गगनप्रीत कौर को कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी है। बता दें कि अदालत ने शनिवार को वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ कर्मचारी नवजोत सिंह की मौत मामले में आरोपी गगनप्रीत मक्कड़ को जमानत दे दी है।

पटियाला हाउस कोर्ट ने आरोपी गगनप्रीत कौर को एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी है। साथ ही, गगनप्रीत कौर को अपना पासपोर्ट अदालत में जमा करने का निर्देश भी दिया गया है।


कोर्ट ने उठाए ये सवाल

दिल्ली के धौला कुआं बीएमडब्ल्यू हादसे मामले में ज़मानत आदेश सुनाने से पहले अदालत ने एम्बुलेंस की भूमिका पर सवाल उठाए। अदालत ने कहा कि हादसे के कुछ सेकंड बाद ही एम्बुलेंस वहा पहुच गई थी और करीब 30 सेकंड तक रुकी भी, लेकिन घायलों को अस्पताल नहीं ले गई। जबकि उसका कोई इमरजेंसी काम नहीं था और वह नजदीकी आर्मी बेस अस्पताल की ओर ही जा रही थी। अदालत ने पुलिस से पूछा कि क्या यह एम्बुलेंस चालक लापरवाही से हुई मौत का आरोपी नहीं माना जाना चाहिए?

दिल्ली के धौला कुआं के बास 14 सिंतबर 2025 को एक BMW कार ने भारत सरकार के वित्त विभाग के डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह और उनकी पत्नी को टक्कर मार दी थी। नवजोत सिंह पत्नी के साथ बंगला साहिब गुरुद्वारा से दर्शन करके घर लौट रहे थे। रास्ते में धौलाकुआं के पिलर नंबर 57 से राजा गार्डन की ओर जाते समय ये हादसा हुआ था ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि नवजोत सिंह की मौत हो गई और उनकी पत्नी घायल हो गईं थीं। इस हादसे की आरोपी गुरुग्राम की रहने वाली गगनप्रीत को पुलिस ने गिरफ्तार किया गया था। वहीं शनिवार को कोर्ट ने आरोपी गगनप्रीत को जमानत दे दी है।

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