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Goa Nightclub Case: नमक के मैदान पर अवैध रूप से बना था नाइटक्लब, बिना लाइसेंस के हो रहा था संचालन; गोवा अग्निकांड में हुए चौंकाने वाले खुलासे

Goa Nightclub Fire Case: पुलिस इस मामले में 'गैर-इरादतन हत्या', जालसाजी और आपराधिक साजिश के तहत जांच कर रही है। इस मामले में अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें दिल्ली के रहने वाले मालिक भाई सौरभ और गौरव लूथरा शामिल हैं। ये दोनों घटना के बाद थाईलैंड भाग गए थे, जिन्हें वहां से डिपोर्ट कर भारत लाया गया

Curated By: Abhishek Guptaअपडेटेड Jan 01, 2026 पर 10:21 AM
Goa Nightclub Case: नमक के मैदान पर अवैध रूप से बना था नाइटक्लब, बिना लाइसेंस के हो रहा था संचालन; गोवा अग्निकांड में हुए चौंकाने वाले खुलासे
क्लब का ट्रेड लाइसेंस 31 मार्च 2024 को ही खत्म हो चुका था। इसके बावजूद, यह दिसंबर 2025 तक अवैध रूप से चलता रहा

Goa Nightclub Fire Case: गोवा के अरपोरा गांव में इसी महीने 'बर्च बाय रोमियो लेन' नाइटक्लब में लगी भीषण आग में 25 लोगों की जान चली गई थी। अब उसकी मजिस्ट्रेट जांच रिपोर्ट सामने आ गई है। रिपोर्ट ने प्रशासन और भ्रष्टाचार की ऐसी परतें खोली हैं, जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। जांच में साफ हुआ है कि यह नाइटक्लब न केवल अवैध था, बल्कि अधिकारियों की मिलीभगत से मौत का जाल बनकर चल रहा था।

जांच रिपोर्ट के 5 बड़े खुलासे

प्रतिबंधित भूमि पर निर्माण: नाइटक्लब का निर्माण एक सॉल्ट पैन (नमक के मैदान) के बीच में किया गया था। मौजूदा कानूनों और कोस्टल जोन रेगुलेशन (CRZ) के तहत ऐसी जमीन पर किसी भी तरह का निर्माण पूरी तरह प्रतिबंधित है।

बिना लाइसेंस के संचालन: क्लब का ट्रेड लाइसेंस 31 मार्च 2024 को ही खत्म हो चुका था। इसके बावजूद, यह दिसंबर 2025 तक अवैध रूप से चलता रहा। पंचायत ने इसे न तो सील किया और न ही अन्य विभागों को इसकी जानकारी दी।

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