Delhi pollution: CAQM का बड़ा फैसला, दिल्ली में आज से नहीं चलेंगे पुराने कमर्शियल वाहन

Delhi pollution: वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने शनिवार यानी 1 नवंबर से राष्ट्रीय राजधानी में सभी गैर-दिल्ली पंजीकृत BS-III और उससे नीचे वाले कमर्शियल माल वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस कदम का उद्देश्य दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में बिगड़ती वायु गुणवत्ता को कम करना है।

अपडेटेड Nov 01, 2025 पर 9:25 AM
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CAQM का बड़ा फैसला, दिल्ली में आज से नहीं चलेंगे पुराने कमर्शियल वाहन

Delhi pollution: वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने शनिवार यानी 1 नवंबर से राष्ट्रीय राजधानी में सभी गैर-दिल्ली पंजीकृत BS-III और उससे नीचे वाले कमर्शियल माल वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस कदम का उद्देश्य दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में बिगड़ती वायु गुणवत्ता को कम करना है।

एक बयान में, आयोग ने कहा कि यह निर्णय वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को कम करने के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है, जो सर्दियों के दौरान शहर में गंभीर वायु प्रदूषण के मुख्य कारणों में से एक है।

BS का अर्थ भारत स्टेज (Bharat Stage) उत्सर्जन मानक है, वर्तमान मानक BS-VI या BS-6 है, जो वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए भारत में सरकार द्वारा अनिवार्य नियम हैं। ये मानक किसी इंजन द्वारा उत्सर्जित प्रदूषकों की अधिकतम मात्रा को दर्शाते हैं और प्रत्येक नए मानकीकरण के साथ और सख्त होते जाते हैं।


किन वाहनों पर रेहगा प्रतिबंध?

आदेश में कहा गया है कि सभी गैर-दिल्ली पंजीकृत हल्के माल वाहन (LGV), मध्यम माल वाहन (MGV) और भारी माल वाहन (HGV) जो BS-IV मानकों को पूरा नहीं करते हैं, उन्हें दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। निर्देश के अनुसार, BS-IV मानकों वाले कमर्शियल माल वाहनों को 31 अक्टूबर, 2026 तक दिल्ली में प्रवेश की अनुमति होगी।

अधिकारियों ने PTI-भाषा को बताया कि इस नियम को लागू करने के लिए परिवहन विभाग और यातायात पुलिस की कई टीमें तैनात की जाएंगी। परिवहन विभाग ने यातायात पुलिस के साथ मिलकर 23 टीमें गठित की हैं।

अधिकारी ने समाचार एजेंसी को बताया, "ऐसे 23 स्थान हैं जहां से 90 प्रतिशत वाहन दिल्ली में प्रवेश करते हैं। 23 टीमें बनाई गई हैं। इनमें यातायात पुलिसकर्मी और परिवहन विभाग के प्रवर्तन अधिकारी शामिल हैं। इन्हें निर्धारित स्थानों पर तैनात किया जाएगा और वे मानकों का पालन न करने वाले वाहनों को वापस भेजेंगे।"

अधिकारी ने बताया कि इन 23 स्थानों में कुंडली बॉर्डर, रजोकरी बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, आया नगर बॉर्डर, कालिंदी कुंज बॉर्डर, औचंदी, मंडोली, कापसहेड़ा और बजघेड़ा टोल/द्वारका एक्सप्रेसवे शामिल हैं।

प्रत्येक टीम की निगरानी एक निरीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा की जाएगी। अधिकारी के अनुसार, इस क्षेत्र में अनुमानित 50,000 से 70,000 वाहन BS-IV मानकों पर खरे नहीं उतरते हैं।

इन वाहनों पर कोई प्रतिबंध नहीं

CQM के आदेश में यह भी कहा गया है कि दिल्ली में पंजीकृत कमर्शियल मालवाहक वाहनों, CNG, LNG या बिजली से चलने वाले वाहनों के प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इसके अलावा, BS-VI मानकों वाले पेट्रोल और डीजल वाहनों को भी पूरे वर्ष बिना किसी प्रतिबंध के प्रवेश की अनुमति दी गई है।

इस बीच, शुक्रवार सुबह दिल्ली की वायु गुणवत्ता में थोड़ा सुधार हुआ, लेकिन यह "खराब" श्रेणी में बनी रही। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार सुबह 8 बजे AQI 268 दर्ज किया गया, जिसे 'खराब' श्रेणी में रखा गया है।

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