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अब जूनियर अफसर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कंटेंट हटाने का नोटिस नहीं भेज सकेंगे, जानिए क्या है नया नियम

Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) ने कहा है कि सिर्फ ज्वाइंट सेक्रेटरी या उससे ऊपर के रैंक का सीनियर अधिकारी या लॉ एनफोर्समेंट के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस या इसके ऊपर के अधिकारी आईटी एक्ट के सेक्शन 79(3)(b) के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को टेक डाउन नोटिस भेज सकते हैं

MoneyControl Newsअपडेटेड Oct 22, 2025 पर 7:57 PM
अब जूनियर अफसर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कंटेंट हटाने का नोटिस नहीं भेज सकेंगे, जानिए क्या है नया नियम
नए नियम 15 नवंबर से लागू हो जाएंगे।

सरकार ने मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लेकर एक बड़ा एलान किया है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने 22 अक्टूबर को यह ऐलान किया है। इसमें बताया गया है कि सरकार के किस लेवल के अधिकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को 'टेक डाउन' नोटिस भेज सकते हैं। टेक डाउन नोटिस का मतलब उस आदेश से है, जो सरकार किसी मीडिया प्लेटफॉर्म को किसी कंटेंट को हटाने के लिए भेजती है।

नए नियम 15 नवंबर से लागू हो जाएंगे

Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) ने कहा है कि सिर्फ ज्वाइंट सेक्रेटरी या उससे ऊपर के रैंक का सीनियर अधिकारी या लॉ एनफोर्समेंट के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस या इसके ऊपर के अधिकारी आईटी एक्ट के सेक्शन 79(3)(b) के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को टेक डाउन नोटिस भेज सकते हैं। यह नियम 15 नवंबर से लागू हो जाएगा।

अभी क्या हैं नोटिस भेजने के नियम

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