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Karur Stampede Case: करूर भगदड़ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने CBI जांच के दिए आदेश, पूर्व जज की अध्यक्षता में बनी 3-सदस्यीय कमेटी

Karur Stampede Case: 27 सितंबर को हुई इस दर्दनाक घटना में 41 लोगों की मौत हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आया है, जिसमें उच्च न्यायालय ने त्रासदी की जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) के गठन का निर्देश दिया था

Curated By: Abhishek Guptaअपडेटेड Oct 13, 2025 पर 1:56 PM
Karur Stampede Case: करूर भगदड़ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने CBI जांच के दिए आदेश, पूर्व जज की अध्यक्षता में बनी 3-सदस्यीय कमेटी
एक्टर विजय की रैली में पिछले दिनों तमिलनाडु के करूर में भगदड़ मच गई थी जिसमें 41 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई

Karur Stampede Case: एक्टर विजय की रैली में पिछले दिनों तमिलनाडु के करूर में भगदड़ मच गई थी जिसमें 41 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इस अब मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंपने का आदेश दिया है और जांच की निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस अजय रस्तोगी की अध्यक्षता में एक तीन-सदस्यीय पैनल का गठन किया है।

निष्पक्ष जांच की मांग पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और न्यायमूर्ति एनवी अजारिया की पीठ ने यह महत्वपूर्ण आदेश अभिनेता विजय की पार्टी तमिलगा वेट्टी कजगम (TVK) और अन्य द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई के बाद दिया, जिनमें स्वतंत्र जांच की मांग की गई थी। TVK ने अपनी याचिका में तर्क दिया था कि तमिलनाडु पुलिस के अधिकारियों द्वारा अकेले जांच किए जाने पर निष्पक्षता संभव नहीं है, और भगदड़ के पीछे 'कुछ उपद्रवियों की पूर्व नियोजित साजिश' का आरोप लगाया था।

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आया है, जिसमें उच्च न्यायालय ने त्रासदी की जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) के गठन का निर्देश दिया था।

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