Khan Sir FIR News: 'खान सर' के नाम से मशहूर टीचर फैसल खान मुश्किल में घिर गए हैं। कोचिंग सेंटर के बाहर हुई फायरिंग मामले में पटना पुलिस आज खान खान को गिरफ्तार कर सकती है। खान सर के खिलाफ कदमकुआं पुलिस स्टेशन में हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई है। पुलिस ने यह कार्रवाई खान सर के बॉडीगार्ड्स के बयानों के आधार पर की है। उन्होंने जांच करने वालों को बताया कि खान सर ने उनसे कहा था, "तुम गोली चलाओ, बाकी मैं संभाल लूंगा।" इन बयानों के आधार पर पुलिस ने उन पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109 के तहत मामला दर्ज किया है।
फैसल खान के एक वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल पटना दीवानी अदालत में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर करेंगे। खान के कोचिंग संस्थान में हुई तोड़फोड़ के संबंध में दर्ज एक FIR में उनका नाम शामिल किया गया है। वकील अरविंद कुमार महुआर ने आरोप लगाया कि उनके मुवक्किल को बदनाम करने की साजिश के तहत उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है।
पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) कार्तिकेय शर्मा ने शुक्रवार को कहा था कि ‘खान ग्लोबल स्टडीज इंस्टिट्यूट’ में तोड़फोड़ के मामले से जुड़ी FIR में शिक्षक और यूट्यूबर फैसल खान का नाम शामिल किया गया है। पुलिस ने कोचिंग संस्थान के दो गार्ड को हिरासत में लिया था।
आरोप है कि मंगलवार रात 15-20 लोगों के एक समूह ने कोचिंग सेंटर का पोस्टर फाड़ दिया और परिसर में पथराव किया। इस दौरान दोनों गार्ड ने कथित रूप से गोलियां चलाईं। वकील ने कहा, "प्रतिशोधात्मक कार्रवाई के तहत FIR में खान सर का नाम जोड़ा गया है, क्योंकि उनके कर्मचारियों ने एक अन्य कोचिंग सेंटर के निदेशक के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। वह आत्मसमर्पण नहीं करेंगे और अदालत के समक्ष अग्रिम जमानत याचिका दायर करेंगे।"
महुआर ने कहा कि अग्रिम जमानत याचिका सोमवार को दायर किए जाने की संभावना है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके मुवक्किल के खिलाफ वास्तव में कोई आरोप नहीं है। वकील ने कहा, "घटना के वीडियो और तस्वीरों के आधार पर यह स्पष्ट है कि गार्डों ने सुरक्षा के उद्देश्य से हवा में गोलियां चलाई थीं। किसी को कोई चोट नहीं लगी। उन्हें फंसाने के लिए उनका नाम बयान में जोड़ा गया है।" महुआर ने कहा कि सोमवार को खान अग्रिम जमानत याचिका दायर कर सकते हैं।