Goa Nightclub Fire Case: थाईलैंड से डिपोर्ट होकर भारत के लिए निकले 'लूथरा ब्रदर्स', दिल्ली एयरपोर्ट पर होगी गिरफ्तारी

Goa Nightclub Fire Case: लूथरा ब्रदर्स ने दिल्ली की रोहिणी जिला अदालत में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी। हालांकि, कोर्ट ने आरोपों की गंभीरता और उनके आचरण को देखते हुए उनकी ट्रांजिट अग्रिम जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया था

अपडेटेड Dec 16, 2025 पर 11:16 AM
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नाइट क्लब में 6 दिसंबर को लगी भीषण आग में 25 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद दोनों भाई फरार हो गए थे

Goa Nightclub Fire Case: नॉर्थ गोवा के नाइट क्लब 'बर्च बाय रोमियो लेन' के मालिक सौरभ और गौरव लूथरा को मंगलवार यानी आज थाईलैंड से डिपोर्ट कर दिया गया है। लूथरा ब्रदर्स को बैंकॉक से दिल्ली के लिए रवाना किया गया है और उनके आज देर रात तक दिल्ली पहुंचने की संभावना है। बता दें कि नाइट क्लब में 6 दिसंबर को लगी भीषण आग में 25 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद दोनों भाई फरार हो गए थे।

हिरासत में लेकर गोवा ले जाएगी टीम

सूत्रों के मुताबिक, लूथरा बंधुओं को विमान की अंतिम पंक्ति में बैठाया गया है और उनके साथ भारतीय अधिकारियों तथा प्रवर्तन एजेंसियों के चार से पांच लोग मौजूद हैं। ऐसा अन्य यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी से बचाने के लिए किया गया है। गोवा पुलिस की एक टीम लूथरा बंधुओं के दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचने से पहले ही मौजूद होगी और उन्हें तुरंत गिरफ्तार करेगी। सूत्रों ने बताया कि पुलिस इसके बाद लूथरा ब्रदर्स को गोवा लेकर जाएगी।


लूथरा ब्रदर्स पर क्या है आरोप?

'बर्च बाय रोमियो लेन' के मालिक लूथरा ब्रदर्स को क्लब को उचित सुरक्षा परमिट के बिना चलाने के आरोपों के तहत बैंकॉक से डिपोर्ट किया गया है। FIR के अनुसार, आरोपी गौरव और सौरभ लूथरा ने आरपोरा स्थित अपने रेस्टोरेंट 'बर्च बाय रोमियो लेन' में एक 'फायर शो' का आयोजन किया था, जिसके लिए उन्होंने न तो उचित सावधानी बरती और न ही अग्नि सुरक्षा उपकरण या अन्य सुरक्षा उपाय प्रदान किए।

इसी फायर शो के दौरान आग लगने की आशंका है, जिसके कारण पर्यटकों और कर्मचारियों सहित 25 निर्दोष लोगों की मौत हो गई और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। जांच में यह भी सामने आया है कि लूथरा बंधु और अन्य आरोपी सक्षम अधिकारियों से आवश्यक लाइसेंस प्राप्त किए बिना ही रेस्टोरेंट का संचालन कर रहे थे।

इससे पहले दिल्ली की रोहिणी जिला अदालत में लूथरा ब्रदर्स ने अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी। हालांकि, कोर्ट ने आरोपों की गंभीरता और उनके आचरण को देखते हुए उनकी ट्रांजिट अग्रिम जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया था।

मजबूत शिकंजा कसने की तैयारी में गोवा पुलिस

गोवा सरकार ने इस मामले की जांच के लिए एक विशेष कानूनी टीम का गठन किया है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 105, 125, 125(a), 125(b), और 287 (धारा 3(5) के साथ पठित) के तहत मामला दर्ज किया है। जांच अधिकारी लूथरा ब्रदर्स द्वारा किए गए सभी कथित उल्लंघनों के संबंध में सबूत इकट्ठा कर रहे हैं ताकि एक मजबूत चार्जशीट तैयार की जा सके।

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