Maharashtra FDA ने रद्द किया नायर अस्पताल और ओलंपिया कॉफी हाउस की कैंटीन का लाइसेंस, खाद्य सुरक्षा और साफ-सफाई के मामले में हुई कार्रवाई

Maharashtra FDA ने नायर हॉस्पिटल और ओलंपिया कॉफी हाउस की कैंटीन का लाइसेंस रद्द कर दिया है। दोनों संस्थानों के खिलाफ यह कार्रवाई खाद्या सुरक्षा और साफ-सफाई के मामले में हुई है। दोनों की कैंटीन का लाइसेंस रद्द करने का फैसला तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है

अपडेटेड Sep 18, 2026 पर 2:03 PM
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एफडीए ने दोनों की कैंटीन का लाइसेंस रद्द कर दिया है।

Maharashtra FDA का नाम एक बार फिर मीडिया की सुर्खियों में है। इस बार महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) की कार्रवाई का सामना मुंबई स्थित बीएमसी के नायर हॉस्पिटल और कोलाबा के मशहूर ओलंपिया कॉफी हाउस को करना पड़ रहा है। एफडीए ने दोनों की कैंटीन का लाइसेंस रद्द कर दिया है। यह आदेश दोनों पर तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। एफडीए ने कहा है कि दोनों कैंटिन में मिली खामियां पूरी तरह से ठीक होने और दोबारा इंस्पेक्शन होने के बाद ही आगे की कार्रवाई पर विचार किया जाएगा।

महाराष्ट्र एफडीए ने 16 सितंबर को नायर हॉस्पिटल की कैंटीन का इंस्पेक्शन किया था। न्यूज 18 की रिपोर्ट के अनुसार, यहां अधिकारियों को खाद्य सुरक्षा और साफ-सफाई से संबंधित गंभीर उल्लंघन के मामले मिले। वहीं, ओलंपिया कॉफी हाउस पर कार्रवाई एक कस्टमर की शिकायत के बाद की गई। दोनों जगहों के खिलाफ यह कार्रवाई 16 सितंबर, 2026 को की गई थी।

नायर हॉस्पिटल कैंटीन का लाइसेंस सस्पेंड

महाराष्ट्र एफडीए ने 16 सितंबर को मुंबई सेंट्रल में नायर हॉस्पिटल की कैंटीन का निरीक्षण किया और फूड सेफ्टी और हाइजीन स्टैंडर्ड के गंभीर उल्लंघन के मामले मिले। नागरिकों के साथ ही मरीजों की सेहत और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, एफडीए ने कैंटीन का लाइसेंस तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई चल रही है।

कस्टमर की शिकायत पर हुई ओलंपिया कॉफी हाउस पर कार्रवाई

कोलाबा में मेसर्स ओलंपिया कॉफी हाउस के खिलाफ कार्रवाई एक कस्टमर की शिकायत के आधार पर की गई। महाराष्ट्र एफडीए अधिकारियों को यहां निरीक्षण के दौरान कई जब खाद्य सुरक्षा और सफाई से संबंधित नियमों की अनदेखी का पता चला। इनमें खाद्य भंडारण क्षेत्र में एक यूरिनल, खाना बनाने और बर्तन धोने की गंदी जगह, खाना सीधे फर्श पर रखना, और गंदे पानी का इस्तेमाल शामिल था। इतना ही नहीं ओलंपिया कॉफी हाउस में अधिकारियों ने कॉकरोच और मक्खियों का आतंक देखा और रेफ्रिजरेटर के अंदर मांस के खून के निशान भी मिले। साथ ही, कच्चे शाकाहारी और मांसाहारी खाद्य वस्तु को अलग-अलग रखने की व्यवस्था न होना भी पाया गया। इसके बाद यहां का फूड लाइसेंस नंबर 11519001000511 तुरंत सस्पेंड कर दिया गया।


35 में से 34 खाद्य कर्मियों के पास नहीं थी जरूरी ट्रेनिंग

एफडीए ने यह भी पाया कि खराब लकड़ी के चॉपिंग बोर्ड इस्तेमाल किए जा रहे थे और खाद्यकर्मी सही सुरक्षा वाले कपड़े नहीं पहने हुए थे। 35 फूड हैंडलर में से 34 ने जरूरी फूड सेफ़्टी ट्रेनिंग नहीं ली थी। निरीक्षण के दौरान जरूरी पानी की टेस्टिंग रिपोर्ट और सफाई के रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं थे।

खाने से जुड़ी सभी गतिविधियां रोकने का निर्देश

खामियों, खाद्य वस्तुओं की सुरक्षा और लोगों की सेहत के लिए उनके संभावित खतरे को देखते हुए, एफडीए ने ओलंपिया कॉफी हाउस का फूड लाइसेंस फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 के सेक्शन 32(3) के साथ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स (फूड बिजनेस का लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन) रेगुलेशन, 2011 के रेगुलेशन 2.1.8(4) के तहत सस्पेंड कर दिया है। इस अवधि के दौरान, कंपनी को खाने की खरीद, तैयारी, स्टोरेज, बिक्री और डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ी सभी गतिविधियां रोकने का निर्देश दिया गया है।

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