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डार्क स्टोर का डार्क सीक्रेट! Blinkit और Zepto को लेकर सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला

जून में एफडीए ने पाया कि पुणे के बालेवाड़ी इलाके में मिटकॉन कॉलेज के पास एनर्जी डार्कस्टोर सर्विसेज द्वारा चलाया जा रहा ब्लिंकिट से जुड़ा एक डार्क स्टोर बिना ज़रूरी खाद्य सुरक्षा लाइसेंस के काम कर रहा था, जो कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 का उल्लंघन है

अपडेटेड Jul 25, 2025 पर 7:38 PM
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पिछले कुछ महीनों से Zepto और Blinkit के डार्क स्टोर (Dark Store) बड़े चर्चा में हैं।

Zepto और Blinkit ऐसे क्विक कॉमर्स बन गए हैं, जिनका लोग जमकर यूज कर रहे हैं। वहीं पिछले कुछ महिनों से Zepto और Blinkit के डार्क स्टोर (Dark Store) बड़े चर्चा में हैंधारावी में Zepto के डार्क स्टोर का फूड लाइसेंस महाराष्ट्र FDA ने सस्पेंड कर दिया थाइसके बाद पुणे के Blinkit डार्क स्टोर में ताला जड़ दिया थाजहां Zepto के डार्क स्टोर में गंदगी की शिकायत मिली थी तो वहीं Blinkit का डार्क स्टोर बिना लाइसेंस के चल रहा थावहीं अब इन डार्क स्टोर को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है

महाराष्ट्र के खाद्य, नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री योगेश कदम ने बताया है कि राज्य का फूड और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, क्विक-कॉमर्स कंपनियों जेप्टो और ब्लिंकिट (इटरनल की क्विक-कॉमर्स यूनिट) के डार्क स्टोर्स का चेकिंग जारी रखेगा। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि ये कंपनियाँ सफाई और अन्य ज़रूरी मानकों का ठीक से पालन कर रही हैं। मंत्री का यह बयान उस समय आया है जब पिछले महीने की शुरुआत में दोनों कंपनियों के कुछ डार्क स्टोर्स को कथित तौर पर साफ-सफाई और नियमों के उल्लंघन के चलते बंद कर दिया गया था।

प्रशासन से जरूरी मंज़ूरी मिलने के बाद, जेप्टो और ब्लिंकिट ने अपने बंद पड़े डार्क स्टोर्स में फिर से काम शुरू कर दिया है। राज्य मंत्री योगेश कदम ने मनीकंट्रोल से बातचीत में बताया, “ब्लिंकिट और ज़ेप्टो ने जरूरी बदलाव किए हैं। हमने उन्हें एक पत्र भेजा था जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कि उनके सभी स्टोर्स में सफाई और नियमों का पालन होना चाहिए। उन्होंने हमें भरोसा दिलाया है कि ये नियम अब पूरी तरह से माने जा रहे हैं। इसके बावजूद, हम लगातार जांच कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक से लागू हो रहा है या नहीं।”


नियमों के खिलाफ काम कर रहा था डार्क स्टोर

जून में एफडीए ने पाया कि पुणे के बालेवाड़ी इलाके में मिटकॉन कॉलेज के पास एनर्जी डार्कस्टोर सर्विसेज द्वारा चलाया जा रहा ब्लिंकिट से जुड़ा एक डार्क स्टोर बिना ज़रूरी खाद्य सुरक्षा लाइसेंस के काम कर रहा था, जो कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 का उल्लंघन है। यह खुलासा एक उपभोक्ता की शिकायत के बाद 5 जून को किए गए निरीक्षण में हुआ। अधिकारियों ने स्टोर संचालक को सभी खाद्य संबंधित काम तुरंत बंद करने का आदेश दिया और चेतावनी दी कि अगर आदेश का पालन नहीं हुआ, तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

चेंकिंग में मिली थी ये खामियां

संयुक्त आयुक्त (खाद्य) ने स्टोर संचालक को तुरंत सभी खाद्य से जुड़ी गतिविधियां रोकने का आदेश दिया और साफ कहा कि जब तक वैध लाइसेंस नहीं मिल जाता, तब तक स्टोर चलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक, निरीक्षण के दौरान कई गड़बड़ियाँ भी सामने आईं। जैसेफर्श पर खाने के सामानों के टुकड़े पड़े थे और कुछ कर्मचारी बिना हेडगियर के ही सामान संभालते नजर आए, जो साफ-सफाई के नियमों का उल्लंघन है।

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