Maharashtra Election: महाराष्ट्र में नगर परिषदों और नगर पंचायतों में चुनाव का ऐलान, जानें कब होगी वोटिंग

Maharashtra Election: इन स्थानीय निकाय चुनावों में कुल 6,859 सदस्यों और 288 अध्यक्षों का चुनाव किया जाएगा। राज्य में लगभग 1.7 करोड़ वोटर अपने वोट डालेंगे, और इसके लिए 13,355 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। वोटिंग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) से कराई जाएगी

अपडेटेड Nov 04, 2025 पर 7:22 PM
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Maharashtra Election: महाराष्ट्र में नगर परिषदों और नगर पंचायतों में चुनाव का ऐलान

महाराष्ट्र में होने जा रहे लोकल बॉडी इलेक्शन यानी स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर ऐलान हो गया है। महाराष्ट्र में 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों के चुनाव 2 दिसंबर को कराए जाएंगे। राज्य चुनाव आयुक्त दिनेश वाघमारे ने मंगलवार को इसकी घोषणा की। वोटों की गिनती अगले दिन यानी 3 दिसंबर को होगी। मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वाघमारे ने बताया कि फिलहाल 29 नगर निगमों, 32 जिला परिषदों और 336 पंचायत समितियों के चुनाव की तारीखें तय नहीं की गई हैं। इनका शेड्यूल बाद में घोषित किया जाएगा।

महाराष्ट्र में लोकल बॉडी इलेक्शन का ऐलान

इन स्थानीय निकाय चुनावों में कुल 6,859 सदस्यों और 288 अध्यक्षों का चुनाव किया जाएगा। राज्य में लगभग 1.7 करोड़ वोटर अपने वोट डालेंगे, और इसके लिए 13,355 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। वोटिंग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) से कराई जाएगी। राज्य चुनाव आयोग ने बताया कि नामांकन भरने की आखिरी तारीख 17 नवंबर है और 18 नवंबर को कागज़ों की जांच होगी। उम्मीदवार 21 नवंबर तक अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। वाघमारे ने कहा कि यह चुनाव 31 अक्टूबर को जारी हुई वोटर लिस्ट के आधार पर होंगे ताकि सभी योग्य मतदाता शामिल हो सकें।


बता दें कि, राज्य में कुल 147 नगर पंचायतें हैं। इनमें से 42 नगर पंचायतों के लिए चुनाव हो रहे हैं। इनमें से 15 नवनिर्वाचित हैं। जबकि 27 नगर पंचायतों का कार्यकाल पहले ही समाप्त हो चुका है।

ये है पूरा चुनाव का कार्यक्रम

  • आवेदन की तिथि 10 नवंबर से
  • आवेदन की अंतिम तिथि - 17 नवंबर
  • मतदान की तिथि - 2 दिसंबर
  • मतगणना - 3 दिसंबर को होगी

बता दें कि, महाराष्ट्र में होने जा रहे लोकल बॉडी इलेक्शन मतदाता दो बार मतदान कर सकेगा। राज्य चुनाव आयोग के नए प्रावधान के तहत एक ही व्यक्ति अब नगर परिषद और जिला परिषद दोनों के चुनाव में दो वोट डालने का अधिकार रखेगा। लेकिन यह बदलाव किसी गड़बड़ी या ‘डबल वोटिंग’ के लिए नहीं, बल्कि तकनीकी और प्रशासनिक कारणों से किया गया है। आयोग का कहना है कि इससे मतदान प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सुव्यवस्थित होगी।

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