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Mohammad Deepak News: 'एक आरोपी पुलिस सुरक्षा कैसे मांग सकता है?'; उत्तराखंड हाई कोर्ट ने ‘मोहम्मद’ दीपक को लगाई फटकार

Mohammad Deepak News: उत्तराखंड हाई कोर्ट ने गुरुवार (19 मार्च) को कहा कि ‘मोहम्मद’ दीपक कुमार अपने खिलाफ चल रहे एक मामले से जुड़ी याचिका दायर करके पुलिस पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। पीठ ने याचिका में पुलिस सुरक्षा की मांग पर आपत्ति जताते हुए उन्हें मौखिक रूप से यह फटकार लगाई

Akhilesh Nath Tripathiअपडेटेड Mar 20, 2026 पर 10:50 AM
Mohammad Deepak News: 'एक आरोपी पुलिस सुरक्षा कैसे मांग सकता है?'; उत्तराखंड हाई कोर्ट ने ‘मोहम्मद’ दीपक को लगाई फटकार
Mohammad Deepak News: उत्तराखंड हाई कोर्ट ने मो. दीपक से पूछा कि एक आरोपी पुलिस सुरक्षा कैसे मांग सकता है?

Mohammad Deepak News: उत्तराखंड हाई कोर्ट ने कोटद्वार विवाद मामले में खुद को 'मोहम्मद दीपक' बताने वाले जिम मालिक दीपक कुमार को फटकार लगाते हुए पूछा कि एक आरोपी पुलिस सुरक्षा कैसे मांग सकता है? कोर्ट ने FIR रद्द करने के अनुरोध वाली कुमार की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। पीठ ने याचिका में पुलिस सुरक्षा की मांग और कथित पक्षपातपूर्ण आचारण के लिए पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई जैसे अनावश्यक अनुरोध को शामिल करने पर आपत्ति जताते हुए उन्हें मौखिक रूप से यह फटकार लगाई।

जस्टिस राकेश थपलियाल की सिंगल पीठ ने गुरुवार (19 मार्च) को इस तरह याचिकाओं को दबाव बनाने की रणनीति करार दिया, जिसका उद्देश्य मौजूदा जारी जांच को प्रभावित करना और पूरे मामले को सनसनीखेज बनाना है। अदालत ने इस बात पर भी सवाल उठाया कि जब याचिकाकर्ता स्वयं एक संदिग्ध आरोपी है तो पुलिस सुरक्षा मांगने के पीछे उसका क्या औचित्य है?

क्या है मामला?

कोटद्वार में 26 जनवरी को हुई एक घटना के संबंध में कुमार के खिलाफ दंगा करने, चोट पहुंचाने और शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमानित करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि कोटद्वार में एक मुस्लिम दुकानदार, वकील अहमद द्वारा अपनी दुकान का नाम 'बाबा' रखे जाने पर आपत्ति प्रकट कर रहे बजरंग दल के सदस्यों के साथ दीपक कुमार का झगड़ा हुआ था। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था।

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