Telangana High Court News: तेलंगाना हाईकोर्ट ने एक बड़े फैसले में कहा है कि विवाहित मुस्लिम महिलाओं को अपने पति की सहमति के बिना भी खुला (Khula) के जरिए तलाक लेने का पूरा अधिकार है। कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में कहा कि मुस्लिम पुरुष को अपनी पत्नी की खुला (पत्नी द्वारा लिया गया तलाक) यानी तलाक की मांग को अस्वीकार करने का कोई अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि अदालत की भूमिका केवल विवाह की समाप्ति को मान्यता देने तक सीमित है, जिससे यह दोनों पक्षों पर बाध्यकारी हो जाता है। khula इस्लामी कानून में एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पत्नी, दहेज या मेहर जैसी चीजे छोड़कर खुद अपने पति से तलाक ले सकती है।
