National Herald case: राहुल और सोनिया गांधी ने ₹2000 करोड़ की AJL संपत्ति हड़पने की रची थी साजिश, ED का बड़ा आरोप

National Herald case: ED की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल वी राजू ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं सोनिया और राहुल गांधी के इशारे पर ₹90 करोड़ के कर्ज के बदले ₹2,000 करोड़ की संपत्ति को हड़पने के लिए यंग इंडियन बनाने की साजिश रची गई थी

अपडेटेड Jul 02, 2025 पर 7:51 PM
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ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में सोनिया और राहुल को 19 दिसंबर, 2015 को जमानत पर रिहा कर दिया था

National Herald case: 2 जुलाई को नेशनल हेराल्ड मामले की दिल्ली की विशेष अदालत में सुनवाई हुई। इस दौरान ED ने कहा कि कांग्रेस, एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) पर कब्जा करना चाहती थी, जिसके पास ₹2,000 करोड़ की संपत्ति थी। रिपोर्ट्स के अनुसार, ED की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल वी राजू ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं सोनिया और राहुल गांधी के इशारे पर यह साजिश रची गई थी। राजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस से लिए गए ₹90 करोड़ के कर्ज के बदले ₹2,000 करोड़ की संपत्ति को हड़पने के लिए यंग इंडियन बनाने की साजिश रची गई थी, जिसमें सोनिया और राहुल के 76% शेयर थे। ईडी ने यह भी दावा किया कि कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के ऐसे ही निर्देशों के तहत विज्ञापन के फंड को एजेएल में डाला गया था।

21 मई को हुई पिछली सुनवाई के दौरान, ईडी ने कहा था कि कांग्रेस सांसद राहुल और उनकी मां सोनिया गांधी ने अपराध की कार्यवाही में लगभग ₹142 करोड़ का लाभ उठाया। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, ईडी ने अदालत को बताया कि आरोपी नवंबर 2023 तक 'अपराध की कार्यवाही का आनंद ले रहे थे', जब केंद्रीय एजेंसी ने नेशनल हेराल्ड से जुड़ी ₹751.9 करोड़ की संपत्ति कुर्क की थी।

आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करने वाली एजेंसी ने नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी परिवार सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज की थी। चार्जशीट में नामजद अन्य लोगों में कांग्रेस ओवरसीज चीफ पिट्रोदा, सुमन दुबे और अन्य शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार, चार्जशीट में कथित अपराध की कार्यवाही का मूल्य ₹988 करोड़ आंका गया है।


नेशनल हेराल्ड मामला क्या है?

नेशनल हेराल्ड को लेकर ED का मामला एक ट्रायल कोर्ट के आदेश पर आधारित है। कोर्ट ने आयकर विभाग को नेशनल हेराल्ड अखबार के मामलों की जांच करने और सोनिया और राहुल गांधी का टैक्स निर्धारण करने की अनुमति दी थी। यह आदेश 2013 में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर एक याचिका के बाद आया था। स्वामी की शिकायत में गांधी परिवार द्वारा अखबार के अधिग्रहण से संबंधित धोखाधड़ी और धन के दुरुपयोग के आरोप भी शामिल थे। स्वामी ने आरोप लगाया था कि गांधी परिवार ने कथित तौर पर नेशनल हेराल्ड के प्रकाशक, द एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) की संपत्तियों को यंग इंडियन (वाईआई) नामक कंपनी के माध्यम से खरीदा, जिसमें उनका 86 प्रतिशत शेयर है।

ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में सोनिया और राहुल को 19 दिसंबर, 2015 को जमानत पर रिहा कर दिया था। सोनिया, राहुल और अन्य पर वाईआई के साथ ₹50 लाख में एजेएल पर कांग्रेस के ₹90.25 करोड़ के कर्ज को वसूलने का अधिकार वित्तपोषित करके गबन का अपराध करने का आरोप है।

Abhishek Gupta

Abhishek Gupta

First Published: Jul 02, 2025 7:46 PM

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