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Patanjali Ayurved अपने टीवी ऐड में नहीं दिखा पाएगी Dabur का च्यवनप्राश, दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला

बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद (Patanjali Ayurved) को दिल्ली हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद को अब कथित रूप से डाबर इंडिया (Dabur India) के च्यवनप्राश प्रोडक्ट्स को दिखाते हुए टीवी पर अपना विज्ञापन देने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने यह फैसला डाबर इंडिया की याचिका पर सुनाया है। जानिए पूरा मामला क्या है?

Edited By: Moneycontrol Hindi Newsअपडेटेड Jul 03, 2025 पर 12:58 PM
Patanjali Ayurved अपने टीवी ऐड में नहीं दिखा पाएगी Dabur का च्यवनप्राश, दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला
दिल्ली हाईकोर्ट ने आज एक अहम फैसले में बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद (Patanjali Ayurved) को अपना एक ऐड टीवी पर चलाने से रोक दिया है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने आज एक अहम फैसले में बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद (Patanjali Ayurved) को अपना एक ऐड टीवी पर चलाने से रोक दिया है। याचिका के मुताबिक इस ऐड में कथित रूप से डाबर इंडिया (Dabur India) के च्यवनप्राश प्रोडक्ट्स की छवि बिगाड़ी जा रही है और इसी के खिलाफ डाबर इंडिया ने याचिका दायर की थी। डाबर इंडिया ने कथित रूप से मानहानि करने वाले ऐड कैंपेन के खिलाफ याचिका दायर कर इस पर हाईकोर्ट से रोक लगाने की अनुरोध किया था। इसी पर हाईकोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद को इस ऐड को प्रसारित करने पर रोक दिया।

Patanjali Ayurved vs Dabur: 24 दिसंबर को सामने आया था मामला

दिल्ली हाईकोर्ट ने पतंजलि आयुर्वद को टीवी पर ऐसा कोई भी ऐड प्रसारित करने पर रोक लगा दिया है जिसमें डाबर इंडिया के च्यवनप्राश प्रोडक्ट्स की छवि खराब करने की कोशिश हो। यह मामला पहली बार 24 दिसंबर को सामने आया था, जब अदालत ने अंतरिम राहत के लिए डाबर के अनुरोध पर पतंजलि आयुर्वेद को समन और नोटिस जारी किए थे।

क्या है पूरा मामला?

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