बिहार की राजधानी पटना में कोचिंग विवाद में फैसल खान उर्फ खान सर को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उनके खिलाफ दर्ज गोलीबारी मामले में गिरफ्तारी पर लगी रोक को अगली सुनवाई, यानी 3 जुलाई तक बढ़ा दिया है। बता दें कि, यह मामला जून की शुरुआत का है, जब कुछ लोगों ने खान सर के कोचिंग संस्थान में घुसकर तोड़फोड़ की थी। आरोप है कि इस दौरान उनके सुरक्षाकर्मियों ने गोली चला दी थी। इस घटना के बाद दर्ज एफआईआर में खान सर का नाम भी शामिल किया गया था।
इससे पहले 9 जून को अदालत ने खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी। बाद में इस राहत को 30 जून तक बढ़ाया गया और अब अदालत ने इसे 3 जुलाई तक जारी रखने का फैसला किया है।
तीन जुलाई तक गिरफ्तारी पर लगी रोक
अदालत 3 जुलाई को खान सर के दोनों सुरक्षाकर्मियों की जमानत याचिका पर भी सुनवाई करेगी। दोनों सुरक्षाकर्मी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। खान सर के प्रतिद्वंद्वी रोशन आनंद के वकील सत्यम झा ने बताया कि मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों सुरक्षाकर्मियों के हथियारों के लाइसेंस से जुड़ी जानकारी मांगी। उन्होंने कहा कि मामले की अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी। तब तक अदालत के आदेश के अनुसार खान सर के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी। रोशन आनंद उन लोगों में शामिल हैं, जिन पर 2 जून को खान सर के कोचिंग संस्थान के बाहर तोड़फोड़ और पत्थरबाजी करने का आरोप है। फिलहाल वह जमानत पर बाहर हैं।
मामले में पुलिस हर एंगल से कर रही है जांच
बता दें कि, राजधानी पटना के कदमकुआं इलाके में 2 जून की रात दो कोचिंग संस्थानों के बीच विवाद मामले में पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि रात 10 बजे के करीब खान कोचिंग सेंटर पर पथराव और गार्ड के साथ मारपीट की घटना हुई थी। लेकिन उनके बॉडीगार्ड्स की तरफ से फायरिंग घटना के करीब एक घंटे बाद की गई थी। वहीं, कोचिंग विवाद के बीच खान सर पर एक बार फिर ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के डायरेक्टर रोशन आनंद ने अपने भाई की हत्या का आरोप लगाया है।