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IAS Puja Khedkar Row: 'उन्होंने हत्या नहीं की है...'; सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व ट्रेनी IAS पूजा खेडकर को दी अग्रिम जमानत

IAS Puja Khedkar Row: भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) की पूर्व ट्रेनी अधिकारी पूजा खेडकर पर आरोप है कि उन्होंने नाम, सिग्नेचर, ईमेल, मोबाइल नंबर और पता बदलकर अपनी फर्जी पहचान बनाई और IAS की फिर परीक्षा में बैठी थीं। शीर्ष अदालत ने खेडकर को जांच में सहयोग करने का निर्देश देते हुए कहा कि वह आतंकवादी या ड्रग माफिया नहीं हैं

Akhilesh Nath Tripathiअपडेटेड May 21, 2025 पर 5:08 PM
IAS Puja Khedkar Row: 'उन्होंने हत्या नहीं की है...'; सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व ट्रेनी IAS पूजा खेडकर को दी अग्रिम जमानत
IAS Puja Khedkar Row: शीर्ष अदालत ने पूजा खेडकर को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है

IAS Puja Khedkar Row: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (21 मई) को भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) की विवादित पूर्व ट्रेनी अधिकारी पूजा खेडकर को अग्रिम जमानत दे दी। पूर्व आईएएस प्रोबेशनर खेडकर पर सिविल सेवा परीक्षा में धोखाधड़ी करने और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) तथा दिव्यांगता कैटेगरी के तहत आरक्षण का गलत लाभ उठाने का आरोप है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने खेडकर को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया। खेडकर पर दस्तावेजों में फर्जीवाड़े का संगीन आरोप लगा है।

अधिकारी पर आरोप है कि उन्होंने नाम, सिग्नेचर, ईमेल, मोबाइल नंबर और पता बदलकर अपनी फर्जी पहचान बनाई और IAS की फिर परीक्षा में बैठी थीं। शीर्ष अदालत ने खेडकर को जांच में सहयोग करने का निर्देश देते हुए कहा कि वह आतंकवादी या ड्रग माफिया नहीं हैं।

पीटीआई के मुताबिक पीठ ने कहा, "उन्होंने कौन सा गंभीर अपराध किया है? वह ड्रग माफिया या आतंकवादी नहीं है। उन्होंने 302 (हत्या) नहीं की है। वह एनडीपीएस (मादक पदार्थ निषेध से संबंधित कानून) अपराधी नहीं है। आपके पास कोई सिस्टम या सॉफ्टवेयर होना चाहिए। आप जांच पूरी करें। उन्होंने सब कुछ खो दिया है और उन्हें कहीं नौकरी नहीं मिलेगी।"

शीर्ष अदालत ने यहां तक ​​कहा कि यह एक उपयुक्त मामला है, जहां दिल्ली हाईकोर्ट को याचिकाकर्ता को जमानत देनी चाहिए थी। देश की सबसे बड़ी अदालत ने आगे कहा, "मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह एक उपयुक्त मामला है, जहां दिल्ली हाई कोर्ट को याचिकाकर्ता को जमानत देनी चाहिए।"

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