Indian Railways New Rules 2026: रेलवे का बड़ा फैसला, अब ट्रेन में भीख मांगना, फेरी लगाना और धूम्रपान करने पर लगेगा जुर्माना

Indian Railways New Rules 2026: इंडियन रेलवे ने यात्रियों के लिए ट्रेन का सफर ज्यादा सुरक्षित और आरामदायक बनाने के लिए अपने नियमों और कानूनों को और मजबूत किया है। रेलवे ने ट्रेनों और रेलवे परिसर में फेरी लगाने, भीख मांगने और धूम्रपान करने के खिलाफ नियम कड़े कर दिए हैं।

अपडेटेड Jun 23, 2026 पर 2:52 PM
ट्रेन में ये गलती की तो देना होगा ₹10,000 तक जुर्माना

Indian Railways New Rules 2026: इंडियन रेलवे ने यात्रियों के लिए ट्रेन का सफर ज्यादा सुरक्षित और आरामदायक बनाने के लिए अपने नियमों और कानूनों को और मजबूत किया है। रेलवे ने ट्रेनों और रेलवे परिसर में फेरी लगाने, भीख मांगने और धूम्रपान करने के खिलाफ नियम कड़े कर दिए हैं। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए सजा भी कड़ी कर दी है।

रेल मंत्रालय ने 19 जून को जारी राजपत्र (गजट) अधिसूचना में कहा है कि जन विश्वास (संशोधन प्रावधान) अधिनियम, 2026 के तहत रेलवे अधिनियम, 1989 से जुड़े संशोधित प्रावधान इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से ही लागू हो गए हैं। यानी 19 जून से रेलवे के ये नए नियम प्रभावी हो चुके हैं।

इन नए नियम के अनुसार, रेलवे में होने वाले कई छोटे-मोटे अपराधों को गैर-आपराधिक घोषित कर दिया गया है। यानी अब यात्रियों को सीधे अदालती मुकदमों या जेल की सजा का सामना करने की बजाय केवल प्रशासनिक जुर्माना देना होगा। हालांकि, जुर्माना न भरने की स्थिति में कानूनी कार्रवाई का प्रावधान पहले की तरह ही लागू रहेगा।


रेलवे के नियम में होने वाले प्रमुख बदलाव:

  • यदि कोई यात्री जानबूझकर बिना टिकट यात्रा करता है या पुरानी टिकट का दोबारा इस्तेमाल करता है, तो उसे यात्रा के किराए के साथ कम से कम 500 रुपये का अतिरिक्त जुर्माना या केंद्र सरकार द्वारा तय शुल्क देना होगा। अगर वह जुर्माना नहीं भरता, तो अदालत उसे 6 महीने तक की जेल या 500 रुपये तक का जुर्माना, या दोनों सजा दे सकती है।
  • अगर कोई यात्री किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर बुक की गई टिकट से यात्रा करता है, तो उसकी टिकट तुरंत जब्त कर ली जाएगी। इसके अलावा उसे यात्रा किराए के बराबर या कम से कम 500 रुपये का अतिरिक्त जुर्माना भरना होगा। यदि वह यह जुर्माना नहीं चुकाता, तो उसे 6 महीने तक की जेल, 2,000 रुपये तक का जुर्माना, या दोनों सजा हो सकती है।
  • ट्रेन या रेलवे परिसर में नशा करके उपद्रव करने या फिर अश्लीलता व गंदगी फैलाने पर उक्त व्यक्ति को ट्रेन से सीधे नीचे उतारा जा सकता है। साथ ही, 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा, और उपद्रव जारी रखने पर 6 महीने तक की जेल या 5000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।
  • ट्रेन या रेलवे परिसर में बिना लाइसेंस सामान बेचना दंडनीय होगा। इसके लिए 2000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। इसके अलावा, ट्रेन या स्टेशनों पर भीख मांगना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा और ऐसे व्यक्तियों को रेलवे कर्मचारियों की मदद से हटाया जाएगा।
  • अक्सर ऐसा होता है कि कई पुरुष यात्री महिलाओं के कोच में घुस जातें हैं, और उनके आरक्षित सीट पर बैठ जाते हैं, जिससे महिलाओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब ऐसे लोगों की टिकट जब्ती होगी और उनसे 2500 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा, साथ ही उन्हें बोगी से बाहर भी कर दिया जाएगा। लेकिन एक अपवाद यह है कि इन नियम के तहत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी।
  • अगर कोई व्यक्ति ट्रेन, प्लेटफॉर्म और स्टेशन परिसर में धूम्रपान करता है, तो उस पर 2000 रुपये चक जुर्माना लगाया जाएगा साथ उसका टिकट भी जब्त कर लिया जाएगा।
  • वहीं, स्टेशन और पटरियों पर किसी भी तरह का प्रदर्शन, रैली या जुलूस प्रतिबंधित है और उल्लंघन करने पर 10000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।

कौन-सा सामान ले जाना होगा महंगा?

रेलवे अधिनियम की संशोधित धारा 165 के अनुसार, अगर कोई यात्री ट्रेन में ज्वलनशील, विस्फोटक या अन्य खतरनाक समान लेकर यात्रा करता है, तो उस पर कम से कम 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

प्रतिबंधित सामान में शामिल हैं:

  • पेट्रोल, डीजल और केरोसिन
  • गैस सिलेंडर और स्टोव
  • पटाखे और आतिशबाजी का सामान
  • एसिड और संक्षारक रसायन
  • माचिस और सिगरेट
  • अन्य ऐसी वस्तुएं जो यात्रियों या रेलवे संपत्ति के लिए खतरा बन सकती हैं

बता दें कि रेलवे अधिकारियों को ऐसे सामान जब्त करने का भी अधिकार होगा।

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