Indian Railways New Rules 2026: इंडियन रेलवे ने यात्रियों के लिए ट्रेन का सफर ज्यादा सुरक्षित और आरामदायक बनाने के लिए अपने नियमों और कानूनों को और मजबूत किया है। रेलवे ने ट्रेनों और रेलवे परिसर में फेरी लगाने, भीख मांगने और धूम्रपान करने के खिलाफ नियम कड़े कर दिए हैं। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए सजा भी कड़ी कर दी है।
रेल मंत्रालय ने 19 जून को जारी राजपत्र (गजट) अधिसूचना में कहा है कि जन विश्वास (संशोधन प्रावधान) अधिनियम, 2026 के तहत रेलवे अधिनियम, 1989 से जुड़े संशोधित प्रावधान इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से ही लागू हो गए हैं। यानी 19 जून से रेलवे के ये नए नियम प्रभावी हो चुके हैं।
इन नए नियम के अनुसार, रेलवे में होने वाले कई छोटे-मोटे अपराधों को गैर-आपराधिक घोषित कर दिया गया है। यानी अब यात्रियों को सीधे अदालती मुकदमों या जेल की सजा का सामना करने की बजाय केवल प्रशासनिक जुर्माना देना होगा। हालांकि, जुर्माना न भरने की स्थिति में कानूनी कार्रवाई का प्रावधान पहले की तरह ही लागू रहेगा।
रेलवे के नियम में होने वाले प्रमुख बदलाव:
कौन-सा सामान ले जाना होगा महंगा?
रेलवे अधिनियम की संशोधित धारा 165 के अनुसार, अगर कोई यात्री ट्रेन में ज्वलनशील, विस्फोटक या अन्य खतरनाक समान लेकर यात्रा करता है, तो उस पर कम से कम 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
प्रतिबंधित सामान में शामिल हैं:
बता दें कि रेलवे अधिकारियों को ऐसे सामान जब्त करने का भी अधिकार होगा।