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Aggregator Guidelines: ओला, उबर, रैपिडो को लेकर आई ये बड़ी खबर! केंद्र सरकार ने जारी की गाइडलाइन

गाइडलाइन में कहा गया है कि यह पहल न केवल ट्रैफिक जाम और प्रदूषण को कम करने में मदद करेगी, बल्कि लोगों को सस्ता परिवहन विकल्प भी उपलब्ध कराएगी। साथ ही, हाइपरलोकल डिलीवरी सेवाओं को बढ़ावा मिलेगा और नए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे

MoneyControl Newsअपडेटेड Jul 01, 2025 पर 11:07 PM
Aggregator Guidelines: ओला, उबर, रैपिडो को लेकर आई ये बड़ी खबर! केंद्र सरकार ने जारी की गाइडलाइन
रैपिडो, उबर और ओला जैसी बाइक टैक्सी प्लेटफॉर्म्स को बड़ी राहत मिली है।

Aggregator Guidelines : रैपिडो, उबर और ओला जैसी बाइक टैक्सी प्लेटफॉर्म्स को बड़ी राहत मिली है। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2025 को मोटर वाहन एग्रीगेटर गाइडलाइन 2025 जारी किए हैं, जिनमें खासतौर पर यह कहा गया है कि निजी (नॉन-ट्रांसपोर्ट) बाइक का इस्तेमाल यात्री सेवा के लिए किया जा सकता है, लेकिन यह राज्य सरकार की मंजूरी पर निर्भर करेगा। दिशानिर्देशों में साफ तौर पर लिखा है कि राज्य सरकारें साझा परिवहन सेवाओं (शेयरिंग मोबिलिटी) के लिए निजी मोटरसाइकिलों के उपयोग की अनुमति दे सकती हैं।

 वाहन एग्रीगेटर गाइडलाइन  जारी

इसके अलावा, गाइडलाइन में कहा गया है कि यह पहल न केवल ट्रैफिक जाम और प्रदूषण को कम करने में मदद करेगी, बल्कि लोगों को सस्ता परिवहन विकल्प भी उपलब्ध कराएगी। साथ ही, हाइपरलोकल डिलीवरी सेवाओं को बढ़ावा मिलेगा और नए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। ये दिशानिर्देश मोटर वाहन अधिनियम की धारा 67(3) के तहत राज्य सरकारों को यह अधिकार देते हैं कि वे एग्रीगेटर कंपनियों पर रोज़ाना, साप्ताहिक या 15 दिनों के हिसाब से शुल्क लगा सकें और उन्हें अनुमति भी दे सकें। इसमें यह भी कहा गया है कि एग्रीगेटर यह सुनिश्चित करें कि उनके साथ जुड़े सभी ड्राइवर इन नियमों का पालन करें।

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