कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को विनायक दामोदर सावरकर के खिलाफ की गई टिप्पणी से जुड़े आपराधिक मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राहुल गांधी के खिलाफ निचली अदालत द्वारा जारी समन और आपराधिक मानहानि की शिकायत को पूरी तरह से रद्द कर दिया है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि इस मामले में आवश्यक मंजूरी प्राप्त नहीं की गई थी।
