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सावरकर टिप्पणी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ केस खारिज किया! मानहानि मामला और सारे समन रद्द

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अपने खिलाफ चल रही कार्यवाही का विरोध करते हुए निचली अदालत द्वारा जारी समन के फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। इससे पहले हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने 4 अप्रैल 2025 को कहा था कि राहुल गांधी सत्र अदालत के सामने एक रिवीजन पिटीशन दाखिल कर सकते हैं।

Moneycontrol Hindi Newsअपडेटेड Aug 14, 2026 पर 12:37 PM
सावरकर टिप्पणी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ केस खारिज किया! मानहानि मामला और सारे समन रद्द
बेंच ने आदेश सुनाते हुए कहा कि अपर सॉलिसिटर जनरल और शिकायतकर्ता के वकील ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दायर हलफनामे के संदर्भ में प्रस्तुत किया है कि मंजूरी मिलने की कोई जानकारी नहीं देता है।

कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को विनायक दामोदर सावरकर के खिलाफ की गई टिप्पणी से जुड़े आपराधिक मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राहुल गांधी के खिलाफ निचली अदालत द्वारा जारी समन और आपराधिक मानहानि की शिकायत को पूरी तरह से रद्द कर दिया है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि इस मामले में आवश्यक मंजूरी प्राप्त नहीं की गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में क्या कहा?

बेंच ने आदेश सुनाते हुए कहा कि अपर सॉलिसिटर जनरल और शिकायतकर्ता के वकील ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दायर हलफनामे के संदर्भ में प्रस्तुत किया है कि मंजूरी मिलने की कोई जानकारी नहीं देता है। मामले के ऐसे परिदृश्य को देखते हुए शिकायत और मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेशों को रद्द किया जाता है।

क्या है पूरा मामला और टिप्पणी का विवाद?

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