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सुप्रीम कोर्ट में बढ़ाई जाएगी जजों की संख्या, मोदी कैबिनेट ने प्रस्ताव किया मंजूर

सरकार का कहना है कि जजों की संख्या बढ़ने से सुप्रीम कोर्ट का कामकाज ज्यादा तेज और प्रभावी होगा, जिससे लंबित मामलों का निपटारा तेजी से हो सकेगा और लोगों को समय पर न्याय मिल पाएगा। संविधान के अनुच्छेद 124 में के तहत सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या तय करने का अधिकार संसद के पास है

MoneyControl Newsअपडेटेड May 05, 2026 पर 8:49 PM
सुप्रीम कोर्ट में बढ़ाई जाएगी जजों की संख्या, मोदी कैबिनेट ने प्रस्ताव किया मंजूर
सुप्रीम कोर्ट में बढ़ाई जाएगी जजों की संख्या, मोदी कैबिनेट ने प्रस्ताव किया मंजूर

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सुप्रीम कोर्ट में प्रधान जज (CJI) समेत जजों की संख्या को वर्तमान 34 से बढ़ाकर 38 करने के प्रस्ताव को मंगलवार को मंजूरी दे दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में 33 जज और चीफ जस्टिस हैं। इस संख्या को चार और बढ़ाने के लिए संसद के अगले सत्र में एक विधेयक लाया जाएगा। संसद से विधेयक पारित होने के बाद, सुप्रीम कोर्ट में प्रधान जज सहित जजों की संख्या 38 हो जाएगी।

सरकार का कहना है कि जजों की संख्या बढ़ने से सुप्रीम कोर्ट का कामकाज ज्यादा तेज और प्रभावी होगा, जिससे लंबित मामलों का निपटारा तेजी से हो सकेगा और लोगों को समय पर न्याय मिल पाएगा। इस फैसले से जुड़े खर्च, जैसे जजों की सैलरी, स्टाफ और अन्य सुविधाएं, भारत की संचित निधि (Consolidated Fund of India) से पूरी की जाएंगी।

संविधान के अनुच्छेद 124 में के तहत सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या तय करने का अधिकार संसद के पास है।

कब-कब बढ़ी सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या?

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