Supreme Court on Mahila Khatna: देश की सर्वोच्च अदालत मुस्लिम महिलाओं की खतना प्रथा पर रोक लगाने की याचिका पर सुनवाई करने के लिए तैयार है। अदालत ने इस संबंध में सभी पक्षों को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट अब केंद्र सरकार और अन्य पक्षों की दलीलें सुनने के बाद इस मामले पर आगे फैसला लगा। बता दें, न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने शुक्रवार को एक गैर-सरकारी संगठन द्वारा दायर याचिका पर सभी जरूरी पक्षों को नोटिस जारी किया है।
