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टेलीकॉम ग्राहकों की शिकायतों पर हीलाहवाली कंपनियों को पड़ेगी महंगी, सहनी होगी जुमार्ने की तगड़ी मार

TRAI के मुताबिक सभी टेलीकॉम कंपनियों को अपने वेबसाइट,मोबाइल ऐप,वेब पोर्टल और चैटबॉट पर स्पष्ट शिकायत दर्ज करने की सुविधा देनी होगी। इसके साथ ही कंपनियों को ग्राहकों को उनकी शिकायत पर हुई कार्रवाई और समाधान की स्थिति की नियमित जानकारी भी देनी होगी

Edited By: Sudhanshu Dubeyअपडेटेड May 08, 2026 पर 5:31 PM
टेलीकॉम ग्राहकों की  शिकायतों पर हीलाहवाली कंपनियों को पड़ेगी महंगी, सहनी होगी जुमार्ने की तगड़ी मार
TRAI के ड्रॉफ्ट नियमों के मुताबिक अगर कोई शिकायत गलत तरीके से बंद की जाती है या संतोषजनक तरीके से दूर नहीं होती तो कंपनी पर प्रति शिकायत 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है

टेलीकॉम ग्राहकों की शिकायतों का समाधान आसान बनाने के लिए टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने नया प्रस्ताव रखा है। ट्राई ने ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म को मजबूत करने का प्रस्ताव रखा है। कंज्यूमर शिकायत के समाधान की रेटिंग कर सकेंगे। अगर कंपनी को खराब रेटिंग मिलती है,तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। इस पर पूरी जानकारी देते हुए सीएनबीसी-आवाज संवाददाता असीम मनचंदा ने बताया कि टेलीकॉम कंज्यूमर की शिकायत पर कार्रवाई आसान होगी य़ खराब सेवा,गलत बिल,रोमिंग से जुड़ी हुई शिकायतों की तेजी से सुनवाई होगी।

ग्राहकों से खराब रेटिंग पर कंपनी पर जुर्माना संभव

TRAI के मुताबिक सभी टेलीकॉम कंपनियों को अपने वेबसाइट,मोबाइल ऐप,वेब पोर्टल और चैटबॉट पर स्पष्ट शिकायत दर्ज करने की सुविधा देनी होगी। इसके साथ ही कंपनियों को ग्राहकों को उनकी शिकायत पर हुई कार्रवाई और समाधान की स्थिति की नियमित जानकारी भी देनी होगी। शिकायत का समाधान होने के बाद ग्राहकों को रेटिंग देनी होगी। खराब रेटिंग मिलने पर कंपनी पर जुर्माना संभव है।

कुल जुर्माना एक तिमाही में 50 लाख रुपये से नहीं होगा ज्यादा 

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