Haryana: नाबालिग से बलात्कार के मामले में कॉमेडियन दर्शन को 20 साल की सजा

कॉमेडियन दर्शन को पोक्सो एक्ट के तहत 20 साल की कैद और एक लाख रुपए का जुर्माना, धारा 363 के तहत तीन साल की कैद और 5,000 रुपए का जुर्माना, धारा 343 के तहत एक साल की कैद और 1,000 रुपए का जुर्माना और धारा 506 के तहत दो साल की कैद और 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है

अपडेटेड Mar 18, 2025 पर 7:28 PM
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Haryana: नाबालिग से बलात्कार के मामले में कॉमेडियन दर्शन को 20 साल की सजा

एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सनसनी फैलाने वाला एक मामला सामने आया, पॉपुलर कॉमेडियन दर्शन को एक नाबालिग लड़की के बलात्कार के लिए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। यह फैसला सोमवार को हिसार में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (ADJ) सुनील जिंदल की अदालत ने सुनाया। हरियाणा के रहने वाले दर्शन को 11 मार्च को दोषी पाया गया था और तब से वह पुलिस हिरासत में है।

उन्हें पोक्सो एक्ट के तहत 20 साल की कैद और एक लाख रुपए का जुर्माना, धारा 363 के तहत तीन साल की कैद और 5,000 रुपए का जुर्माना, धारा 343 के तहत एक साल की कैद और 1,000 रुपए का जुर्माना और धारा 506 के तहत दो साल की कैद और 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

मामला सितंबर 2020 का है, जब अग्रोहा इलाके के एक गांव की नाबालिग लड़की की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि यूट्यूब पर कॉमेडी वीडियो के लिए मशहूर दर्शन ने लड़की को अपने एक वीडियो में कास्ट करने के बहाने बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था।


पीड़िता की वकील रेखा मित्तल के अनुसार, दर्शन ने 21 सितंबर, 2020 को नाबालिग से संपर्क किया और उसे वीडियो शूट के लिए आने के लिए कहा।

वीडियो शूट के बाद दर्शन ने नाबालिग लड़की से चंडीगढ़ चलने को कहा। जब लड़की ने मना कर दिया तो उसने उसे धमकाया, जिससे लड़की डर गई। दर्शन उसे बाइक पर अपने भाई के साथ चंडीगढ़ ले गया, जहां उसने कथित तौर पर एक होटल के कमरे में उसके साथ बलात्कार किया।

इसके अलावा उसने लड़की को वयस्क दिखाने के लिए दस्तावेजों में हेराफेरी की और एक संगठन की मदद से उसे शादी के लिए मजबूर किया। गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई।

लड़की ने बाद में घर आकर अपनी मां को पूरी आपबीती सुनाई, जिसके बाद दर्शन को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि, शुरुआत में उसे जमानत दे दी गई थी, लेकिन दोषी करार दिए जाने के बाद उसे हिरासत में भेज दिया गया।

जेल की सजा और जुर्माने के अलावा अदालत ने दर्शन को पीड़िता को 2,00,000 रुपए का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है।

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