भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले में अब मृतका का दोबारा पोस्टमार्टम (Post-mortem) नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया है। हालांकि, शव को लंबे समय तक खराब होने से बचाने के लिए अदालत ने पुलिस को एक विशेष निर्देश जारी किया है।
भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले में अब मृतका का दोबारा पोस्टमार्टम (Post-mortem) नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया है। हालांकि, शव को लंबे समय तक खराब होने से बचाने के लिए अदालत ने पुलिस को एक विशेष निर्देश जारी किया है।
अदालत ने भोपाल पुलिस को आदेश दिया है कि वे जल्द से जल्द यह पता लगाएं कि पूरे मध्य प्रदेश में सबसे बेहतरीन और आधुनिक 'लो-टेंपरेचर' (बेहद कम तापमान वाली डीप फ्रीजर) सुविधा कहां उपलब्ध है, जहां शव को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सके।
कोर्ट ने थाना प्रभारी (SHO) से मांगा जवाब
इस मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने संबंधित थाना प्रभारी (SHO) को एक आधिकारिक पत्र लिखा है। इस पत्र के जरिए पुलिस से पूरी जानकारी मांगी गई है कि ट्विशा के शव को बिना किसी नुकसान के सुरक्षित तरीके से कहां प्रिजर्व (Preserve) करके रखा जा सकता है। पुलिस की रिपोर्ट आने के बाद ही शव को उस सुरक्षित जगह पर शिफ्ट करने का फैसला लिया जाएगा।
इससे पहले आज ही पुलिस ने परिवार को चिट्ठी लिखकर बेटी का शव लेने की अपील की। परिवार ने दूसरी बार पोस्टमॉर्टम कराने की मांग की है और जब तक दोबारा पोस्टमॉर्टम नहीं होगा, तब तक शव लेने से इनकार कर दिया है।
पुलिस का कहना है कि ज्यादा देर तक शव रखे रहने से उसके खराब होने का खतरा बढ़ सकता है, इसलिए परिवार जल्द शव अपने कब्जे में ले।
वहीं, पीड़िता के पिता नवनीधि शर्मा ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी के साथ लंबे समय से मारपीट और दूसरी तरह की प्रताड़ना की जा रही थी।
पीड़िता के परिवार ने जांच में लापरवाही के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि ट्विशा की मौत के तीन दिन बाद FIR दर्ज की गई, जिससे जांच पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
परिवार ने यह भी आरोप लगाया कि पहले पोस्टमॉर्टम के दौरान पुलिस ने उस सामान को पेश नहीं किया, जिससे कथित तौर पर फांसी लगाई गई थी। उनका कहना है कि इससे जांच की पारदर्शिता पर संदेह पैदा होता है।
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