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जातिगत भेदभाव रोकने वाले UGC नियमों की फिर होगी समीक्षा! केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को अब ये बताया

UGC Rules Review Supreme Court: उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव से जुड़े UGC के 2026 के नए नियमों पर केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने बताया कि छात्रों की चिंताओं को दूर करने के लिए नियमों की समीक्षा हेतु एक विशेष समिति बनाई जा रही है। जनवरी में शीर्ष अदालत द्वारा इन नियमों पर रोक लगाए जाने के पीछे क्या वजहें थीं? जानिए रेगुलेशन 3(C) पर सुप्रीम कोर्ट की आपत्ति और 2012 के मौजूदा नियमों से जुड़े सभी बड़े अपडेट्स

Edited By: Abhishek Guptaअपडेटेड Nov 05, 2026 पर 4:56 PM
जातिगत भेदभाव रोकने वाले UGC नियमों की फिर होगी समीक्षा! केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को अब ये बताया
सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने बताया कि छात्रों की चिंताओं को दूर करने के लिए नियमों की समीक्षा हेतु एक विशेष समिति बनाई जा रही है

UGC Equity Rules 2026: विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में जातिगत भेदभाव रोकने के लिए बनाए गए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के 2026 के नए नियमों पर एक बार फिर विचार किया जाएगा। केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इन नियमों की दोबारा समीक्षा के लिए एक विशेष समिति गठित की जा रही है।

सरकार का कहना है कि वह छात्रों की चिंताओं को दूर करने और ऐसा ढांचा तैयार करने के तरीकों पर विचार कर रही है जिसमें किसी भी वर्ग के छात्र को अलग-थलग, असुरक्षित या आशंकित महसूस न हो। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह जानकारी दी। इस पर मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि इस पूरी कवायद में सभी छात्रों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। अदालत ने इस बात पर भी जोर दिया कि युवा पीढ़ी की चिंताओं और उसके कल्याण को सबसे अधिक महत्व दिया जाना चाहिए।

UGC के 2026 के इक्विटी नियमों पर यह नया घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल जनवरी में इन नियमों के लागू होने पर रोक लगा दी थी। अदालत ने नियमों के कुछ प्रावधानों की भाषा को प्रथम दृष्टया अस्पष्ट बताते हुए उनके दुरुपयोग की आशंका जताई थी। फिलहाल 2012 के UGC इक्विटी नियम लागू रखने का निर्देश दिया गया है।

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को क्या बताया?

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