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Unnao Rape Case: कुलदीप सिंह सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से झटका, रद्द किया दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला

Unnao Rape Case: सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के उन्नाव में साल 2017 में एक नाबालिग लड़की से रेप मामले में पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद की सजा पर रोक लगाने वाले दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया है।

Edited By: Ashwani Kumar Srivastavaअपडेटेड May 15, 2026 पर 12:53 PM
Unnao Rape Case: कुलदीप सिंह सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से झटका, रद्द किया दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला
कुलदीप सिंह सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से झटका, रद्द किया दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला

Unnao Rape Case: सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के उन्नाव में साल 2017 में एक नाबालिग लड़की से रेप मामले में पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद की सजा पर रोक लगाने वाले दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया है। जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने सुनवाई के दौरान कहा, “हम हाई कोर्ट की इस तकनीकी दलील से सहमत नहीं हैं कि POCSO कानून के तहत विधायक को लोक सेवक (Public Servant) नहीं माना जा सकता।”

मामले की सुनवाई कर रहे भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने दिल्ली हाई कोर्ट को निर्देश दिया है कि वह इस मामले की मुख्य अपील पर दो महीने के भीतर फैसला करे। साथ ही यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले के आदेश को रद्द करने के फैसले से प्रभावित न हो।

बता दें कि उन्नाव रेप केस पिछले महीने फिर सुर्खियों में आ गया था, जब उत्तर प्रदेश की बांगरमऊ विधानसभा सीट से विधायक सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट की एक अन्य पीठ द्वारा रेप मामले में दी गई सजा निलंबित कर दी गई और निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अपील लंबित रहने तक उन्हें जमानत दे दी गई।

एक विवादित आदेश में, हाई कोर्ट ने तर्क दिया था कि उस समय विधायक होने के कारण निचली अदालत द्वारा उन्हें 'लोक सेवक' मानना ​​उचित नहीं था। न्यायमूर्ति सुब्रमणियम प्रसाद और न्यायमूर्ति हरीश वैद्यनाथन की पीठ ने यह भी कहा कि इस मामले में बाल यौन अपराध विरोधी कानून (POCSO) लागू नहीं किया जा सकता।

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