यूपी के इस शहर में नॉनवेज बेचने पर लगी पाबंदी, ऑनलाइन डिलिवरी पर भी बैन...नियम तोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई

गेस्ट हाउस और होमस्टे में भी नॉन-वेज खाना परोसने की अनुमति नहीं होगी। राज्य प्रशासन ने साफ किया है कि इस आदेश का सख्ती से पालन कराया जाएगा और किसी भी उल्लंघन को रोकने के लिए इलाके में लगातार निगरानी रखी जाएगी

अपडेटेड Jan 09, 2026 पर 8:41 PM
Story continues below Advertisement
सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य पूरे क्षेत्र में धार्मिक और सांस्कृतिक पवित्रता बनाए रखना है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को अयोध्या धाम और पंचकोसी परिक्रमा मार्ग इलाके में नॉन-वेज खाने पर रोक लगाने का फैसला किया है। सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य पूरे क्षेत्र में धार्मिक और सांस्कृतिक पवित्रता बनाए रखना है। सूत्रों के मुताबिक, यह रोक सिर्फ दुकानों, होटलों और रेस्टोरेंट तक सीमित नहीं होगी। Zomato, Swiggy और अन्य ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप्स पर भी नॉन-वेज खाना बेचने और मंगाने पर पाबंदी रहेगी।

सरकार का बड़ा फैसला 

इसके अलावा, गेस्ट हाउस और होमस्टे में भी नॉन-वेज खाना परोसने की अनुमति नहीं होगी। राज्य प्रशासन ने साफ किया है कि इस आदेश का सख्ती से पालन कराया जाएगा और किसी भी उल्लंघन को रोकने के लिए इलाके में लगातार निगरानी रखी जाएगी।

होटलों और दुकानों में भी लगी रोक

होटलों और दुकानों में नॉन-वेज खाने की बिक्री पर रोक का ऐलान पहले ही किया जा चुका था। लेकिन अब तक ऑनलाइन नॉन-वेज खाना ऑर्डर करने पर कोई पाबंदी नहीं थी। राज्य प्रशासन का कहना है कि उन्हें इलाके के स्थानीय लोगों से कई शिकायतें मिली थीं। लोगों ने बताया कि कुछ पर्यटक ऑनलाइन ऐप के ज़रिए नॉन-वेज खाना मंगा रहे थे, जिससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही थीं। इन शिकायतों को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने अब यह रोक ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म तक भी बढ़ा दी है।


नियम तोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई

राज्य के असिस्टेंट फूड कमिश्नर मानिक चंद्र ने इंडिया टुडे को बताया कि सभी दुकानदारों, होटल मालिकों और ऑनलाइन ऐप से जुड़े विक्रेताओं को इस नए आदेश की जानकारी दे दी गई है। उन्होंने आगे कहा कि इस फैसले का उल्लंघन करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

हिंदी में शेयर बाजार स्टॉक मार्केट न्यूज़,  बिजनेस न्यूज़,  पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App  डाउनलोड करें।