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स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर होगी FIR, यौन शोषण के मामले में कोर्ट का बड़ा आदेश

Swami Avimukteshwaranand: शाकुंभरी पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने BNS की धारा 173(4) के तहत सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए अदालत में अर्जी दी थी। यह मामला ऐसे समय सामने आया है, जब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पहले से विवादों में रहे हैं। पिछले महीने उन्होंने दावा किया था कि प्रयागराज में माघ मेले के दौरान उन्हें संगम में डुबकी लगाने से रोका गया था

Edited By: Rajat Kumarअपडेटेड Feb 21, 2026 पर 7:35 PM
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर होगी FIR, यौन शोषण के मामले में कोर्ट का बड़ा आदेश
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं।

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। प्रयागराज के पॉक्सो कोर्ट ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। पॉक्सो कोर्ट ने शनिवार को पुलिस को स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य स्वामी मुकुंदानंद गिरी के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों में FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। ADJ (POCSO एक्ट) विनोद कुमार चौरसिया ने निर्देश दिया कि इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की जाए और पूरे मामले की विस्तार से जांच की जाए। अदालत के आदेश के बाद झूंसी थाने में केस दर्ज किया जाएगा।

शाकुंभरी पीठाधीश्वर ने दी थी अर्जी

समाचार एजेंसी ANI के अनुसार, शाकुंभरी पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने BNS की धारा 173(4) के तहत सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए अदालत में अर्जी दी थी। यह मामला ऐसे समय सामने आया है, जब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पहले से विवादों में रहे हैं। पिछले महीने उन्होंने दावा किया था कि प्रयागराज में माघ मेले के दौरान उन्हें संगम में डुबकी लगाने से रोका गया था। इस मुद्दे पर उन्होंने 11 दिनों तक धरना भी दिया था। अब अदालत के आदेश के बाद पुलिस मामले की जांच आगे बढ़ाएगी।

माघ मेले में भी बढ़ा था विवाद

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