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Vijay Mallya: भारत कब लौटेगा भगोड़ा कारोबारी विजय माल्या? बॉम्बे हाई कोर्ट के सवाल पर दिया जवाब

Vijay Mallya Hearing: हाई कोर्ट ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि वह 'भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम' (FEO Act) को चुनौती देने वाली माल्या की याचिकाओं पर तब तक विचार नहीं करेगा, जब तक वह खुद भारत नहीं लौटता। जजों ने कहा था, 'आपको वापस आना ही होगा... अगर आप वापस नहीं आ सकते तो हम इस याचिका पर सुनवाई नहीं कर सकते'

Edited By: Abhishek Guptaअपडेटेड Feb 18, 2026 पर 3:36 PM
Vijay Mallya: भारत कब लौटेगा भगोड़ा कारोबारी विजय माल्या? बॉम्बे हाई कोर्ट के सवाल पर दिया जवाब
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने माल्या से अदालत में पेश होने को कहा था

Vijay Mallya: भगोड़े कारोबारी विजय माल्या ने बॉम्बे हाई कोर्ट को सूचित किया है कि वह भारत लौटने की कोई निश्चित समय सीमा नहीं बता सकता। माल्या के वकील ने अदालत में दलील दी कि इंग्लैंड की अदालतों के कुछ ऐसे आदेश हैं, जो उन्हें वहां के अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकते है। बता दें कि इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अनखद की खंडपीठ कर रही है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने माल्या से अदालत में पेश होने की बात कही थी। और ये भी कहा था कि जब तक वो पेश नहीं होते तब तक उनके मामले में सुनवाई नहीं होगी।

'वापस आए बिना सुनवाई नहीं'

हाई कोर्ट ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि वह 'भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम' (FEO Act) को चुनौती देने वाली माल्या की याचिकाओं पर तब तक विचार नहीं करेगा, जब तक वह खुद भारत नहीं लौटता। जजों ने कहा था, 'आपको वापस आना ही होगा... अगर आप वापस नहीं आ सकते तो हम इस याचिका पर सुनवाई नहीं कर सकते।'

इस पर माल्या के वकील अमित देसाई ने तर्क दिया कि अगर माल्या वापस लौट आता है, तो वह 'भगोड़ा' नहीं रहेगा और उसकी याचिकाएं ही अर्थहीन हो जाएंगी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि याचिकाकर्ता की अनुपस्थिति में भी सुनवाई की जा सकती है।

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