Waqf Amendment Act 2025: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (17 अप्रैल) को वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता के खिलाफ दायर याचिकाओं पर फिर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर जवाब देने के लिए केंद्र सरकार को सात दिन का समय दिया है। इस बीच केंद्रीय वक्फ परिषद और बोर्डों में कोई नियुक्ति नहीं होगी। केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि उन्हें कुछ दस्तावेजों के साथ प्रारंभिक जवाब देने के लिए एक सप्ताह का समय दिया जाए।
