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'जनवरी तक टोल-फ्री क्यों नहीं किया जाता?' प्रदूषण नियंत्रण के लिए SC ने दिल्ली के 9 प्लाजा बंद करने का दिया आदेश

Delhi Pollution: चीफ जस्टिस ने सवाल किया, “अधिकारी यह क्यों नहीं कह सकते कि जनवरी तक कोई टोल प्लाजा नहीं होगा?” आदेश सुनाते हुए, मुख्य न्यायाधीश ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) को MCD के नौ टोल प्लाजा को शिफ्ट करने की संभावना पर विचार करने का भी निर्देश दिया

Shubham Sharmaअपडेटेड Dec 17, 2025 पर 7:30 PM
'जनवरी तक टोल-फ्री क्यों नहीं किया जाता?' प्रदूषण नियंत्रण के लिए SC ने दिल्ली के 9 प्लाजा बंद करने का दिया आदेश
Delhi Pollution: प्रदूषण नियंत्रण के लिए SC ने दिल्ली के 9 प्लाजा बंद करने का दिया आदेश

वायु प्रदूषण पर सुनवाई के बीच, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली के बॉर्डर वाले इलाकों में भीड़भाड़ कम करने के लिए नौ टोल प्लाजा को बंद करने या शिफ्ट करने का निर्देश दिया। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक, CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने दिल्ली नगर निगम (MCD) को अपने नौ टोल प्लाजा को फिलहाल बंद करने के संबंध में एक हफ्ते के भीतर निर्णय लेने को कहा है।

चीफ जस्टिस ने सवाल किया, “अधिकारी यह क्यों नहीं कह सकते कि जनवरी तक कोई टोल प्लाजा नहीं होगा?” आदेश सुनाते हुए, मुख्य न्यायाधीश ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) को MCD के नौ टोल प्लाजा को शिफ्ट करने की संभावना पर विचार करने का भी निर्देश दिया।

Live Law के अनुसार, जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि ऐसे बूथों को उन जगहों पर शिफ्ट किया जा सकता है, जहां NHAI कर्मचारियों की तैनाती कर सके। मुख्य न्यायाधीश ने आगे कहा कि इन बूथों से वसूले गए टोल का एक हिस्सा "अस्थायी नुकसान की भरपाई के लिए MCD को दिया जा सकता है।"

NHAI ने कहा कि MCD के टोल बूथों के कारण हाईवे पर कई घंटों तक लंबी कतारें लग रही हैं, जिससे वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। बेंच को दिल्ली और गुड़गांव के बीच MCD टोल प्लाजा पर ट्रैफिक जाम के मुद्दे से अवगत कराया गया था, जिसमें यह चिंता जताई गई थी कि वहां गाड़ियों की लंबी कतारें राजधानी में प्रदूषण के स्तर को बढ़ाती हैं।

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