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52nd GST Council Meet: GST अपीलेट ट्राइब्यूनल के प्रेसिडेंट और मेंबर्स के लिए रिटायरमेंट की उम्र में बदलाव, मिनिमम ऐज भी हुई फिक्स

बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठक के नतीजों की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पिछली 2-3 मीटिंग्स से GST अपीलेट ट्राइब्यूनल का मुद्दा लगातार उठा था। इस ट्राइब्यूनल को गठित करने का फैसला पहले ही लिया जा चुका है। GST काउंसिल 52वीं बैठक में कई अहम फैसले हुए हैं

Edited By: Moneycontrol Newsअपडेटेड Oct 07, 2023 पर 5:50 PM
52nd GST Council Meet: GST अपीलेट ट्राइब्यूनल के प्रेसिडेंट और मेंबर्स के लिए रिटायरमेंट की उम्र में बदलाव, मिनिमम ऐज भी हुई फिक्स
ज्यूडिशियल मेंबर के मामले में 10 साल का वकालत अनुभव जरूरी होगा।

52nd GST Council Meet: GST काउंसिल की 52वीं बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। मीटिंग में जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल से जुड़े मुद्दों पर भी फैसला हुआ है। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठक के नतीजों की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने कहा कि पिछली 2-3 मीटिंग्स से जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल (GST Appellate Tribunal ) का मुद्दा लगातार उठा था। इस ट्राइब्यूनल को गठित करने का फैसला पहले ही लिया जा चुका है। इस बार की मीटिंग में इससे जुड़े कुछ अहम फैसले लिए गए हैं।

वित्त मंत्री ने कहा कि फैसला किया गया है कि ट्राइब्यूनल के प्रेसिडेंट और मेंबर की मैक्सिमम रिटायरमेंट ऐज 70 और 67 वर्ष होगी। पहले यह उम्र प्रेसिडेंट के लिए 67 वर्ष और मेंबर के लिए 65 वर्ष थी। लेकिन अब यह क्रमश: 70 और 67 वर्ष होगी।

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अपॉइंटमेंट की मिनिमम ऐज 

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