52nd GST Council Meet: GST काउंसिल की 52वीं बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इनमें से एक फैसला जरी और जरी आइटम्स पर GST (Goods and Services Tax) को लेकर भी हुआ। काउंसिल ने कहा है कि प्लास्टिक के इस्तेमाल वाले जरी आइटम्स भी 5 प्रतिशत GST के दायरे में आएंगे। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में नतीजों की घोषणा की गई और इसी दौरान रेवेन्यु सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा ने कहा कि जरी को लेकर कन्फ्यूजन था।
